सरगुजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजपुर, 12 अगस्त। बुधवार को राजपुर ग्राम पंचायत के करजी में हुए आरईएस अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में अंतत: उन्होंने राजपुर थाने में मामला दर्ज कराई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत ग्यारह लोगों पर मामला दर्ज किया है।
मामला ग्राम पंचायत करजी का है, जहां उधेनुपारा में आरईएस विभाग द्वारा 15 लाख की लागत से पुलिया निर्माण कराया जा रहा था। उक्त पुलिया को कागजों में अपूर्ण कार्य को पूर्ण बताकर मूल्यांकन कर दिया गया था। जिसके बाद कार्यों की जांच के लिए छ: सदस्यीय टीम बनाई गई थी,जिसमें आरईएस के ई जितेंद्र देवांगन, राजपुर एसडीओ अवधेश प्रजापति, धर्मेंद्र गुप्ता एवं शंकरगढ़ के एसडीओ जानू राम सोनवानी सहित सब इंजीनियर तनुज अंबस्ट एवं सुनील टोप्पो शामिल थे।
उक्त निर्माण कार्य की जांच के लिए जब आरईएस के ई, एसडीओ एवं सब इंजीनियर वहाँ पहुंचे हुए थे। ग्रामीणों को जैसे ही जानकारी लगी कि विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, पुलिया निर्माण कार्य में लगे मजदूर व अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुँच गए थे। जिसके बाद ग्रामीण अधिकारियों से अपने मजदूरी भुगतान की मांग करने लगे और देखते ही देखते भुगतान को लेकर अधिकारियों और ग्रामीणों में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और अधिकारियों पर हमला कर दिया। जिसके बाद अधिकारी वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकले।
घटना पश्चात अधिकारियों के आपसी सहमति नही बनने से घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी, परंतु गुरुवार को अभियंता संघ ने राजपुर पहुंचकर ग्यारह लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मामले में प्रार्थी अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग राजपुर के अवधेश कुमार प्रजापति ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया कि 11 अगस्त को मैं एवं मेरे अधिकारी जितेन्द्र कुमार देवागंन (कार्यपालन अभियंता) एवं साथी जानु राम सोनवानी (एसडीओ) धर्मेन्द्र गुप्ता (एसडीओ) व उपअभियंता तनुष अम्बष्ट उपअभियंता सुनिल टोप्पो उप अभियंता के साथ राजपुर के ग्राम पंचायत करजी में उधेनुपारा पहुंच मार्ग में निर्मित पुलिया निर्माण का भौतिक सत्यापन करने हेतु ग्राम करजी गये थे। निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत करजी सरपंच पति संजय कुमार बैजू राम अर्जुन तिलसम्म राजकुमारी दिल बसिमा सुरेश यादव बुधराम बीरबल मुन्ना राम गाली देते हुए मारपीट करने लगे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 149,186, 332, 353, 294, 323 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।