सूरजपुर

विदाई समारोह में स्टंट पर रोक, डीईओ ने जारी किए निर्देश
13-Feb-2026 8:52 PM
विदाई समारोह में स्टंट पर रोक, डीईओ ने जारी किए निर्देश

जोखिम भरे कृत्यों पर लगेगा प्रतिबंध, स्कूल प्रबंधन की होगी जवाबदेही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सूरजपुर, 13 फरवरी। विद्यालयों में विदाई समारोह एवं अन्य आयोजनों के दौरान विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे जोखिम भरे कृत्यों पर अब सख्ती बरती जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी, सूरजपुर ने इस संबंध में जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और हाई/हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि कुछ विद्यालयों में विदाई समारोह अथवा अन्य अवसरों पर छात्र-छात्राएं चलती वाहनों से बाहर निकलकर स्टंट करना, दोपहिया वाहनों को तेज गति से चलाना अथवा अन्य खतरनाक गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसे कृत्य बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि किशोरावस्था में उत्साह और रोमांच की भावना स्वाभाविक है, किन्तु इन गतिविधियों से किसी भी प्रकार की दुर्घटना भविष्य को प्रभावित कर सकती है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 13(1) के तहत बच्चों के जीवन एवं सुरक्षा की रक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं।

निर्देशानुसार यदि विद्यालय में विदाई समारोह या अन्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसकी पूर्व सूचना विद्यालय प्रबंधन को देना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के संचालन हेतु स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोजन गरिमामय एवं अनुशासित ढंग से संपन्न हो और किसी भी प्रकार की जोखिमपूर्ण गतिविधि न हो।

इसके अलावा अन्य अवसरों पर भी ऐसे कृत्यों को रोकना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। किसी घटना की स्थिति में संबंधित विद्यालय से जवाब-तलब किया जाएगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।

 

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।


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