सूरजपुर

नशीली दवाओं का अवैध कारोबार, आरोपी को 10 साल कैद, 1 लाख का अर्थदंड
27-Jan-2026 10:11 PM
नशीली दवाओं का अवैध कारोबार, आरोपी को 10 साल कैद, 1 लाख का अर्थदंड

सूरजपुर, 27 जनवरी। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के एक मामले में  विशेष न्यायालय (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर ने आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 अप्रैल 2025 की रात्रि को थाना सूरजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम देवनगर नावापारा निवासी मोहम्मद इस्माईल अंसारी अपने घर के पास नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री कर रहा है। सूचना की तस्दीक एवं कार्रवाई हेतु पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां आरोपी मोहम्मद इस्माईल अंसारी के कब्जे से नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए।

पुलिस द्वारा मामले में धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के विवेचक एएसआई सुमंत पाण्डेय द्वारा विवेचना के दौरान पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र  विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में प्रस्तुत किया गया।

मामले की सुनवाई  विशेष न्यायाधीश  मानवेन्द्र सिंह के समक्ष हुई। सुनवाई पूर्ण होने के उपरांत, 24 जनवरी 2026 को न्यायालय ने प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथनों एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध पाए जाने पर उसे स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 21(सी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।


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