सारंगढ़-बिलाईगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारंगढ़, 6 अप्रैल। सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज अमले द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए समय-समय पर निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है।
एक अप्रैल को गुड़ेली-टिमरलगा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें मौके पर अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। उपस्थित लोगों और ग्राम उपसरपंच को किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना कलेक्टर (खनिज शाखा) या नजदीकी थाना को देने के निर्देश दिए गए।
इससे पहले 16 मार्च को प्राप्त शिकायत के आधार पर राजस्व विभाग और खनिज अमले की संयुक्त टीम द्वारा इसी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण के दौरान अवैध चूनापत्थर उत्खनन में संलिप्त 10 मशीन/वाहनों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(4)(5) के तहत कार्रवाई की गई। मेसर्स शौर्य क्रशर उद्योग, प्रो. मुकुंद कुमार जैन के भंडारण क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर क्रशर को सील कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और तीन दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
इसी प्रकार एक अप्रैल को तहसील सरिया के कटंगपाली-नौघाटा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। मेसर्स ओम साई मिनरल्स, प्रो. रवि कुमार अग्रवाल के भंडारण क्षेत्र में उल्लंघन पाए जाने पर क्रशर को सील कर नोटिस जारी किया गया।
दो अप्रैल को तहसील सरसींवा क्षेत्र में अवैध चूनापत्थर परिवहन में संलिप्त हाइवा वाहन क्रमांक सीजी 11 एबी 1612 पर कार्रवाई की गई। वाहन मालिक दुर्गा सिंघानिया के वाहन को थाना सरसींवा में सुरक्षित रखा गया है।
सभी प्रकरणों में प्राप्त जवाब के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।


