राजनांदगांव

निजी विद्यालयों की मान्यता हो सकती है निरस्त
03-Apr-2021 4:56 PM
निजी विद्यालयों की मान्यता हो सकती है निरस्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 3 अप्रैल। जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने बताया कि लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के निर्देशानुसार अशासकीय विद्यालय फीस अधिनियम 2020 के अंतर्गत अशासकीय विद्यालय की फीस निर्धारण के लिए समिति गठन एवं फीस निर्धारण के अनुसार 31 मार्च तक जानकारी ष्द्दह्यष्द्धशशद्य.द्बठ्ठ पोर्टल में किया जाना था, किन्तु जिले में संचालित बाल भारती पब्लिक स्कूल हिन्दी मिडियम बल्देवबाग, गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजनांदगांव, संस्कार किड्स राजनांदगांव, शाइन मोटेशरी स्कूल शंकरपुर, नीरज किड्स कैलाश नगर, मोहदिसे आजम पेण्ड्री, गुरू द्रोणाचार्य पब्लिक स्कूल ठाकुरटोला, आस्था मूकबधिर शाला राजनांदगांव, अभिलाषा दिव्यांगजनों के कल्यार्ण शिक्षण संस्थान, ऐरोन जॉन्सन मेमोरियल स्कूल हिन्दी मिडियम तुमड़ीबोड़, सीजी पब्लिक स्कूल अंग्रेजी मिडियम डोंगरगांव, राइडट गुरूकुल इंग्लिश मिडियम डोंगरगांव, संस्कार प्ले स्कूल डोंगरगढ़, इन्द्रधनुष प्ले स्कूल अंग्रेजी माध्यम डोंगरगढ़, आदर्श ग्रामोदय इंग्लिश मिडियम सडक़ चिरचरी, मां शारदा शिशु मंदिर इंग्लिश मिडियम गंडई, सरस्वती शिशु मंदिर डुमरटोला द्वारा यू-डाईस कोड जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव में उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे पोर्टल में एवं विभाग द्वारा जारी किए मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की संख्या में अंतर की स्थिति निर्मित हो रही है। जिससे कार्यालयीन कार्य में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

इस संबंध में संबंधित अशासकीय विद्यालय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया, किन्तु विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में यू-डाईस नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिससे पोर्टल में फीस अधिनियम 2020 से संबंधित जानकारी 31 मार्च तक प्रविष्ट नहीं की गई। इस संबंध में प्रमुख सचिव शिक्षा द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। संबंधित अशासकीय विद्यालय द्वारा जानकारी समय पर प्रविष्ट नहीं करने पर मान्यता समाप्ति के लिए उच्च कार्यालय को पत्र प्रेषित किया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय की होगी।


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