राजनांदगांव

निगम ने हटाया 310 छोटे-बड़े पोस्टर
03-May-2026 4:19 PM
निगम ने हटाया 310 छोटे-बड़े पोस्टर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 3 मई।
नगर निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवार व छत पर लगे होर्डिंग्स बोर्ड, फ्लाई ओवर के पिल्हर में विज्ञापन बिना अनुमति के लगाया गया है, जिसे नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर निगम की टीम हटाने की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से विद्युत पोलों में बिना अनुमति लगे छोटे-बड़े पोस्टर व फ्लेक्स को निगम की टीम ने हटाई।

निगम आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्रांतर्गत कतिपय विज्ञापन एजेंसियों/संस्थानों/व्यक्तियों द्वारा प्राय: इस निकाय के बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के विज्ञापन हेतु बोर्ड/निजी भवनों के दीवार एवं छत पर होर्डिंग्स बोर्ड/विद्युत पोलों में छोटे बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं सार्वजनिक शौचालय/फ्लाई ओवर के पिल्हरों में अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाया जाता है और कई लोगों द्वारा लगाया भी गया है, जो कि छग विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है एवं छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

इस संबंध में पूर्व में संबंधितों को नोटिस के माध्यम से सूचित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए थे। निर्देशानुसार निगम की टीम द्वारा अवैध बोर्ड हटाने की कार्रवाई समय समय पर कर रही है। कार्रवाई के तहत निगम सीमाक्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों महावीर चौक से आरके नगर चौक तक, महाराणा प्रताप चौक, कमला कालेज रोड, गौरवपथ, रायपुर नाका से आम्बेडकर चौक के विद्युत व अन्य पोलो में छोटे -बड़े पोस्टर लगाकर नगर निगम की बिना अनुमति के विज्ञापन प्रकाशन किया जा रहा था। इस संबंध में संबंधितों को समझाईस भी दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते उपरोक्त क्षेत्र में लगे 310 छोटे-बड़े बेनर पोस्टर, फ्लेक्स हटाने की कार्रवाई की गई।
आयुक्त ने कहा कि बिना अनुमति के बेनर, पोस्टर या किसी भी प्रकार का विज्ञापन बोर्ड लगाने पर संबंधित के विरूद्ध निगम प्रावधानों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।


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