राजनांदगांव
राजनांदगांव, 26 अप्रैल। ध्वनि प्रदूषण के विरूद्ध केसीजी पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन पर डीजे-धुमाल साउंड सिस्टम को जब्त किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया गया।
मिली जानकारी के अनुसार केसीजी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 25 अप्रैल को रात्रि लगभग 11.05 बजे खैरागढ़ थाना क्षेत्रांतर्गत वार्ड क्रमांक 19 टिकरापारा खैरागढ़ में एक शादी समारोह के दौरान बिना अनुमति के अत्याधिक तेज ध्वनि में डीजे/धुमाल बजाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस टीम द्वारा जांच करने पर पाया गया कि आरोपी आदित्य सारथी 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 17 दाऊचौरा खैरागढ़ द्वारा बिना वैध अनुमति के तेज ध्वनि में डीजे संचालित किया जा रहा था। उक्त कृत्य पर आरोपी के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 02/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम की धारा 4 एवं 15 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई करते डीजे/धुमाल साउंड सिस्टम को जब्त किया गया तथा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को अर्थदंड से दंडित किया गया।


