राजनांदगांव

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
18-Feb-2026 4:55 PM
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 फरवरी।
आवेश में आकर बड़े पिताजी की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी छगनलाल सिल्प 21 वर्ष निवासी धनगांव थाना डोंगरगांव दिनांक घटना को अपने बड़े पिताजी बलराम सिन्हा 48 वर्ष निवासी मुनगाडीह थाना मोहला के घर आया था। बातचीत के दौरान मृतक द्वारा आरोपी को ‘कोई काम नहीं करने एवं केवल गांजा सेवन करने’ संंबंधी बात कहने पर आरोपी आवेश में आ गया। आरोपी ने घर में रखे फूंकनी से मृतक के सिर पर प्राणघातक वार कर दिया तथा मौके से फरार हो गया। जिससे बलराम सिन्हा की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर थाना मोहला द्वारा तत्परता से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

विवेचना के दौरान घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई गई तथा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए गए। प्रकरण में ठोस साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आरोपी की ओर से अधिवक्ता कमल टेकाम द्वारा पैरवी की गई, किंतु थाना प्रभारी मोहला कपिलदेव चन्द्रा द्वारा की गई उत्कृष्ट, सशक्त एवं वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर  न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करते आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।


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