राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 फरवरी। सोमनी क्षेत्र के 4 कबाड़ संचालकों के विरूद्ध सोमनी पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया। मिली जानकारी के अनुसार सोमनी थाना प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव के नेतृत्व में ग्राम सोमनी, धीरी, टेडेसरा, जोरातराई के कबाड़ी दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सोमनी कबाड़ी दुकान में एक नग लोहे का मोटर साइकिल का चेचिस, ग्राम धीरी कबाड़ी दुकान में 02 नग बैल गाड़ी का लोहे का चक्का, ग्राम टेडेसरा के कबाड़ी दुकान में 07 नग एल्युमिनियम का एगजास्ट फेन, ग्राम जोरातराई कबाड़ी दुकान में बैलगाड़ी फांद बिना चक्का का मिला। जिसके संबंध में कबाड़ी दुकान के संचालकों को धारा 94 बीएनएसएस का नोटिस दिया गया।
जिनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं करने पर उक्त सामान को धारा 106 बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर जब्त किया गया एवं ग्राम सोमनी कबाड़ी दुकान के संचालक दीपक चौबे 42 साल निवासी सोमनी, ग्राम धीरी कबाड़ी दुकान के संचालक घनश्याम नेताम 34 ग्राम धीरी, ग्राम टेडेसरा कबाड़ी दुकान के संचालक राजू खान 50 साल निवासी ईमाम बाडा चौक सुपेला, ग्राम जोरातराई कबाड़ी दुकान के संचालक हाजी अलताफ हुसैन निवासी पोलसाय पारा थाना दुर्ग के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते तहसील न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया गया।


