राजनांदगांव

13 विज्ञापनकर्ताओं को नोटिस, जुर्माना
06-Feb-2026 4:26 PM
13 विज्ञापनकर्ताओं को नोटिस, जुर्माना

राजनांदगांव, 6 फरवरी। फ्लाई ओवर के नीचे नगर निगम की बिना अनुमति लगे पोस्टर के मामले में संंबंधित 13 विज्ञापनकर्ताओं को नोटिस जारी कर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
मिली जानकारी के अनुसार फ्लाई ओवर के नीचे बिना निगम की अनुमति के लगभग 13 विज्ञापनकर्ताओ द्वारा अपनी संस्था का विज्ञापन प्रकाशन किया गया है,  जिस पर कार्रवाई करते नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने संबंधितों को नोटिस जारी कर 10-10 हजार  रुपए अर्थदंड आरोपित किया है। बताया गया कि नगर निगम द्वारा समय-समय पर बिना अनुमति बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाने पर नोटिस दिया जाता है, नोटिस उपरांत नहीं हटाने की स्थिति में जब्ती कर जुर्माना लगाया जाता है। वर्तमान में सौंदर्यीकरण की दिशा में फ्लाई ओवर के नीचे रंगाई पोताई किया जा रहा है, जहां कतिपय लोगों द्वारा पोस्टर लगाकर विज्ञापन प्रकाशन किया गया है।

उन 13 विज्ञापनकर्ताओं को आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने अवैध रूप से विज्ञापन कर शासकीय संपत्ति का विरूपण करने तथा छग नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 335 एवं संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन पर हटाने नोटिस जारी कर 10-10 हजार रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया है। आयुक्त  ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसियो/संस्थानों एवं संबंधित व्यक्तियों को सूचित करते कहा है कि निकाय के बिना पूर्वानुमति एंव स्वीकृति के लगाए गए होर्डिंग्स बोर्ड, बैनर पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन स्वेच्छा से 07 दिवस के भीतर हटा लें अन्यथा भविष्य में बिना किसी पूर्व सूचना के निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंस बोर्ड/बैनर पोस्टर के लिए अर्थदंड अधिरोपित करते बैनर-पोस्टर एवं अन्य प्रकार के विज्ञापन बोर्ड निगम द्वारा हटा/जब्त कर लिया जाएगा।   एवं अवैध विज्ञापनकर्ताओं के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जिससे उत्पन्न क्षति तथा संर्पूण हर्जे खर्चे के लिए संबंधित एजेंसी/संस्थान एवं व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होंगे।


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