राजनांदगांव

अवैध शराब परिवहन करते आरोपी पकड़ाया
07-Nov-2025 4:34 PM
अवैध शराब परिवहन करते आरोपी पकड़ाया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 नवंबर।
अवैध शराब बिक्री के लिए परिवहन करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की।

आरोपी के पास से 90 पौवा देशी मसाला एवं एक मोटर साइकिल जब्त किया। वहीं मड़ई-मेला में चाकू लहराकर डराने-धमकाने वाला चिखली पुलिस के हत्थे चढ़ा। आरोपी से धारदार चाकू जब्त कर धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की। इसके अलावा शांति भंग करने वाले 01 बदमाश पर धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई।

मिली जानकारी के अनुसार 5 नवंबर को अवैध शराब बिक्री के लिए मोटर साइकिल में परिवहन कर ले जाने के संबंध में पुख्ता सूचना के आधार पर उक्त मोटर साइकिल को ग्राम बोरी में नाकाबंदी कर आरोपी अविनाश साहू 32 साल साकिन शांतिनगर के कब्जे से 90 पौवा शोले देशी मसाला शराब कीमती 9 हजार रुपए, मोटर साइकिल कीमती 25 हजार रुपए जुमला कीमती 34 हजार रुपए को जब्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत  कार्रवाई की गई। आरोपी शराब भट्टी में गार्ड के पद पर था।

ड्यूटी के बाद अपने साथी से खरीदी करवाता था और इक_ा कर बिक्री करता था। आरोपी को गिरफ्तार कर  न्यायालय में पेश किया गया।
इधर कांकेतरा में 5 नवंबर की रात्रि में मड़ई मेला कार्यक्रम के दौरान मड़ई में आए लोगों को चाकू लहराकर डराने-धमकाने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर आरोपी  दुर्गादास वैष्णव 45 साल निवासी कांकेतरा को मौके पर धारदार चाकू के साथ अभिरक्षा में लेकर आरोपी के विरूद्ध विधिवत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। इसके अलावा चौकी चिखली में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों एवं वाद-विवाद की सूचना के आधार पर 6 नवंबर को अनावेदक को समझाने पर और अधिक आक्रोशित होकर आवेदक को मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत दिए हो कहकर लड़ाई-झगड़ा कर शांति भंग करने लगा। संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना पर बदमाश तामेश्वर यादव  22 साल साकिन शीतला मंदिर रोड चिखली को गिरफ्तार कर पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया ।


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