राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 नवंबर। अवैध रूप से शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले 4 आरोपियों के विरूद्ध चिखली चौकी पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही शांति भंग करने वाले 3 बदमाशों पर धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के अनुसार 31 अक्टूबर को शराब बिक्री के लिए एक्टिवा वाहन में परिवहन कर ले जाने के संबंध में पुख्ता सूचना के आधार पर एक्टिवा को चिखली शासकीय प्रेस के पीछे रूकवाकर तालाशी लेने पर आरोपी राकेश साहू 25 साल निवासी ग्राम परसाडीह जिला बालोद व योगेन्द्र साहू 23 साल निवासी सिंघोला भाठागांव के कब्जे से स्कूटी के डिक्की में 7 बोतल गोल्डन गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब कीमती 3360 रुपए बरामद होने पर उक्त वाहन कीमती 20 हजार रुपए जुमला कीमती 23360 रुपए को जब्त कर दोनों आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया।
इधर घटनास्थल दीनदयाल नगर चिखली में अवैध रूप से शराब बिक्री करते आरोपी कुशल यादव 18 साल निवासी शंकरपुर को रंगे हाथ पकड़ा गया। जिसके कब्जे से 10 पौवा गोवा स्पेशल अंग्रेजी शराब कीमती 1200 रुपए को जब्त किया। घटनास्थल ग्राम गठुला से भेड़ीकला मार्ग में आरोपी सुमीत पारधी उम्र 23 साकिन बोईरडीह के कब्जे से 16 देशी प्लेन शराब कीमती 1280 रुपए एवं बिक्री रकम 330 रुपए को जब्त कर दोनों आरोपी के विरूद्ध पृथक-पृथक धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई किया गया।
3 बदमाशों के विरूद्ध कार्रवाई
इधी तरह चौकी चिखली में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों एवं वाद-विवाद की सूचना के आधार पर 31 अक्टूबर को गवाहों के साथ लड़ाई-झगड़ा कर शांति भंग करने एवं संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना पर बदमाश दीपक साहू 25 साल, प्रकाशमणी साहू 30 साल एवं टिकेश्वर उर्फ टिकू साहू 25 साल निवासी भेड़ीकला को गिरफ्तार कर पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया गया ।


