राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 अक्टूबर। अवैध रूप से शराब बिक्री करने वाले आरोपी के विरूद्ध पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने शराब भी जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की। वहीं अशांति फैलाने वाले एक बदमाश के विरूद्ध भी पुलिस ने धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार चौकी चिखली पुलिस 24 अक्टूबर को अवैध शराब बिक्री करने के संबंध में पुख्ता सूचना के आधार पर मोतीपुर सुलभ के पास आरोपी मुकेश जंघेल 38 साल निवासी मोतीपुर के कब्जे से 8 पौवा देशी शराब व 9 पौवा देशी मसाला को जब्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्रवाई किया गया।
इसी तरह चौकी चिखली में प्राप्त शिकायत आवेदन पत्रों एवं वाद-विवाद की सूचना के आधार पर 24 अक्टूबर को आवेदक व गवाहों के साथ लड़ाई-झगड़ा कर शांतिभंग करने वाले बदमाश खिलेश्वर उर्फ गोलू साहू 28 साल साकिन चिखली एवं जमानत पर छूटकर मेरे खिलाफ मुखबिरी करते हो कहकर वाद विवाद कर रहे अनावेदक मुकेश जंघेल 38 साल साकिन मोतीपुर के विरूद्ध संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना पर अनावेदकों को गिरफ्तार कर पृथक से धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई कर न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया ।


