राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 18 अक्टूबर। नगर निगम सीमाक्षेत्र में निजी भवन के दीवार, छत पर लगे होर्डिग्स बोर्ड, विद्युत पोलो में लगे छोटे बैनर-पोस्टर, फ्लाई ओवर के पिल्हर, तालाबो के बाउंड्रीवाल में बिना अनुमति के लगे विज्ञापनों पर नगर निगम द्वारा समय-समय पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में बुढ़ासागर, रानीसागर के बाउंड्रीवाल एवं अन्य स्थलों में किए गए अवैध विज्ञापन पर आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने संबंधितों को नोटिस जारी कर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
निगम आयुक्त विश्वकर्मा ने शहर के 11 विज्ञापनकर्ता जिन्होंने अपनी संस्था का प्रचार-प्रसार के लिए बुढ़ासागर एवं रानीसागर के बाउंड्रीवाल एवं अन्य स्थलों में अवैध रूप से विज्ञापन किया है, उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि विज्ञापनकर्ता द्वारा अवैध रूप से विज्ञापन प्रकाशन कर शासकीय संपत्ति का विरूपण किया गया है, जो कि छग नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 335 एवं सम्पत्ति विरूपण का स्पष्ट उल्लंघन है।
नोटिस में कहा गया है कि उपरोक्त सभी विज्ञापनकर्ता नोटिस प्राप्ति के 1 दिवस के अंदर उपरोक्त स्थलों में अवैध रूप से किए गए विज्ञापन प्रकाशन को हटा लें। साथ ही शासकीय संपत्ति को विकृत किए जाने के कारण संबंधित पर 10 हजार रुपए अर्थदंड आरोपित कर तत्काल निगम कोष में जमा करने कहा गया है। इसके अलावा उन्हें हिदायत दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जिससे उत्पन्न क्षति तथा हर्जे-खर्चे की संपूर्ण जवाबदारी संबंधित की होगी। आयुक्त ने सर्वसंबंधित विज्ञापन एजेंसी व संस्थाओं से कहा है कि विज्ञापन बोर्ड लगाने नगर निगम से नियमानुसार विधिवत अनुमति एवं स्वीकृति ले लें।


