राजनांदगांव

सुरक्षा कर्मी की हत्या, आरोपियों को उम्र कैद
27-Sep-2025 10:40 PM
सुरक्षा कर्मी की हत्या, आरोपियों को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 सितंबर।
परिवहन चेक पोस्ट मानपुर थाना गंडई के सुरक्षाकर्मी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र विद्वान न्यायाधीश मोहिनी कंवर ने फैसला दिया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 10 मार्च 2023 की रात्रि लगभग 11 बजे वाहन क्र. सीजी- 10-एफ -6921 से आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु मानपुर चेक पोस्ट पर पहुंचा और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से अभद्रता एवं गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर वह धमकी देते वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह अपने साथी केवल साहू के साथ पुन: आया और बोलेरो वाहन को जान से मारने की नीयत से रिवर्स कर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम को टक्कर मार दी। गंभीर चोट आने से इलाज के दौरान चिरजिवेन्द्र नेताम की मृत्यु हो गई।
इस घटना पर थाना गंडई में अपराध क्रमांक दर्ज कर प्रारंभ में धारा 307, 186, 294, 506, 323, 34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था, जो बाद में आहत की मृत्यु होने पर धारा 302 भादवि में परिवर्तित किया गया। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा द्वारा दोनों आरोपियों को घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

मिली जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़  द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ज्ञान दास बंजारे ने सशक्त पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दलीलों के आधार पर 24 सितंबर 2025 को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 186, 294, 506 (बी), 323 भादवि के अंतर्गत भी कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया।


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