राजनांदगांव

एमपी की शराब तस्करी, 5 आरोपियों को एक साल की सजा
19-Sep-2025 4:59 PM
एमपी की शराब तस्करी, 5 आरोपियों को एक साल की सजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 सितंबर।
मध्यप्रदेश राज्य से 45 पेटी शराब की तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को न्यायालय ने एक वर्ष का कारावास से दंडित किया। आरोपियों से पुलिस ने 45 पेटी शराब, 5 नग मोबाइल और दो वाहन जब्त किया था।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 28 जनवरी 2025 को ग्राम कुम्हडाटोला जाने वाले मार्ग से मध्यप्रदेश राज्य से दो वाहनों से भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन करते आ रहा है कि मुखबिर की सूचना पर विधिवत कार्रवाई करते ग्राम कुम्हडाटोला जाने वाले मार्ग गोविंद्र वर्मा बोर प्लांट के पास आरोपी राजेश तागड़े 25 साल निवासी शारदा पारा तालाब भिलाई, ईश्वर साहू 30 साल निवासी ग्राम अछोली डोंगरगढ़, रौवन ताम्रकर 37 साल निवासी ग्राम शिवपारा दुर्ग, सोहेल मिन्नी 23 साल निवासी ग्राम ठेलाबाड़ी दुर्ग, ऋषिकेश हटिले 24 साल निवासी ग्राम उरला दुर्ग को डीआई वाहन में 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब एवं विसटा कार में 10 पेटी देशी मदिरा शराब मिला। कुल 45 पेटी गोवा/अंग्रेजी शराब परिवहन करते पकड़ा गया।
 

आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ में नॉन ड्यूटी पेड शराब का अवैध रूप से मध्यप्रदेश राज्य निर्मित शराब तस्करी करना पाए जाने से आरोपियों से 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब मप्र राज्य निर्मित एवं 10 पेटी देशी प्लेन  मदिरा शराब मप्र राज्य निर्मित कुल 45 पेटी कीमती 2 लाख 36 हजार 250 रुपए एवं 2 वाहन व 5 नग मोबाइल सहित कुल कीमती 14 लाख 62 हजार 250 रुपए को जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमाक. 46/2025 धारा-34(2) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर मान. में ज्यु. रिमांड पर भेजा गया है। मा.न्यायालय में धारा-335 बीएनएसएस के तहत फरारी में 27 मार्च 2025 को पेश किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार 12 सितंबर 2025 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी डोंगरगढ़ जिला राजनंादगांव द्वारा आरोपी राजेश तागडे, ईश्वर साहू, रौनक ताम्रकर, सोहेब मिर्जा एवं ऋषिकेश  हटिले को छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 2015  की धारा-34(2) आबकारी एक्ट के अर्तगत दोषी पाए जाने पर 01 वर्ष का कठोर कारावास एव अर्थदंड 25 हजार रुपए एवं 30 दिन का व्यतिक्रम कारावासीय दंड सुनाया गया है।


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