राजनांदगांव

मनकी में शराब पीने वालों की खैर नहीं, 21 सौ जुर्माना
16-Sep-2025 5:49 PM
मनकी में शराब पीने वालों की खैर नहीं, 21 सौ जुर्माना

 जो करेगा नशा उसकी होगी दुर्दशा नारे से दहशत में आए मदिरा प्रेमी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 सितंबर।
शहर के 7 किमी दूर ग्राम मनकी में इन दिनों शराब सेवन जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। इस अभियान को सबका साथ मिलते दिख रहा है। शराब जैसे बुराई को गांव घर से भगाने सजग ग्रामवासियों द्वारा जब नशे का नाश होगा। तो गांव का विकास होगा, जन-जन ने ठाना है, नशे को मिटाना है जैसे नारे उछाले जा रहे हैं, जो आसपास के गांव के लिए प्रेरणादायक बन गया है।
बता दें कि 13 सितंबर को उपरोक्त परेशानियों को लेकर आमसभा आयोजित की गई। जिसमें सर्वसमाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक में अभियान को गति देने नए पदाधिकारी चुने गए। ग्राम मनकी में  ग्रामीणों द्वारा निर्णय लिया गया कि ग्राम में नशामुक्ति रोकथाम संगठन द्वारा नशामुक्त समाज और नशामुक्त गांव बनाएंगे। बैठक में ग्रामवासियों द्वारा विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें गांव में अगर कोई व्यक्ति शराब, गांजा, सट्टा,  क्रय विक्रय कर पकड़ाया गया तो उसे 21 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया जाएगा व बताने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रख उसे 5 हजार रुपए इनाम दिया जाएगा।

बताया गया है कि ग्राम विकास समिति ग्राम स्तर पर 8000 रुपए दिया जाएगा। वह जिस समाज के व्यक्ति पकड़ाते हैं उस समाज को 8000 रुपए समाज को दिया जाएगा। इसी तरह गांव में दुकानदार अपने दुकान के सामने शराब पिलाते पकड़ा गया तो उसे 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा तथा वह व्यक्ति जो बताएंगे उसे 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा, उसका भी नाम गोपनीय रहेगा । ग्राम विकास समिति ग्राम स्तर पर 2000 रुपए दिया जाएगा एवं अगर किसी समाज के व्यक्ति पकड़ाते तो समाज में 2000 रुपए जमा किया जाएगा। गांव स्तर में या सार्वजनिक स्तर में मीटिंग बैठक तथा आम सभा होती है तो उसमें शराब पीकर आने व बहस करने पर  उसे 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।
 

कचरा फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई: स्वच्छता के तहत अगर कोई व्यक्ति कचरा घर से रोड या नाली, चौक-चौराहा में डालते पकड़ा गया तो उस व्यक्ति पर 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। गांव में मवेशी मालिक के पशु रोड़, चौक-चौराहा में घूमते पाया गया तो उससे प्रति मवेशी 500 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर एफ आई आर दर्ज कराई जाएगी।
इसी तरह सार्वजनिक स्थल व चौक- चौराहे में कोई भी व्यक्ति गाली-गलौज, मारपीट या अपशब्द का उपयोग करता है तो दोनों पक्षों के व्यक्ति को 5000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा तथा बताने वाले व्यक्ति को 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ग्राम विकास समिति ग्राम स्तर पर 2000 रुपए एवं जिस समाज व्यक्ति पर जुर्माना लगा हुआ है, उस समाज में 2000 रुपए जमा किया जाएगा।


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