राजनांदगांव

ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 11 सितंबर। मेडिकल कॉलेज में 6 सितंबर को सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में किया गया। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा सीटी स्कैन मशीन संचालन बिना परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड प्रमाण पत्र के बिना ही मशीन उद्घाटन कर चालू करने के वालों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रूपेश दुबे, प्रदेश कांग्रेस माइनारिटी सेल के सचिव अनीश खान, शहर कांग्रेस महामंत्री नरेश शर्मा, आईटी सेल के शहर अध्यक्ष मयंक सोनी, अधिवक्ता देवेंद्र साहू ने एक ज्ञापन डॉ. रमन सिंह के कार्यालय में सौंपकर अपराध दर्ज कराने की कार्रवाई की मांग की है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश महामंत्री रूपेश दुबे ने बताया कि राजनांदगांव में सिटी स्कैन सुविधा प्रारंभ करने के नाम पर अनिवार्य प्रावधानों की अनदेखी किया गया है। सीटी स्कैन संचालन के लिए परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनिवार्य है, ताकि रेडिएशन जो मानव जीवन शरीर के लिए हानिकारक है, से बचा जा सके। एईआरबी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर उनके द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन करने के पश्चात यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिससे मरीज को तकनीशियनों, कर्मचारियों के साथ-साथ पर्यावरण को भी क्षति ना पहुंचे, किंतु लोकार्पण की हड़बड़ी में डॉ. रमन सिंह, विभागीय मंत्री को गुमराह करते मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बिना एईआरबी प्रमाण पत्र प्राप्त किए सीटी स्कैन संचालन प्रारंभ कर दिए हैं, जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 17 एवं 24 के तहत आपराधिक कृत्य है। जिसमें 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पहले सीटी स्कैन प्रारंभ करने के लिए ट्रांसफार्मर का बहाना बनाते रहे कि ट्रांसफार्मर लगने के बाद मशीन चालू होगी, लेकिन उद्घाटन के समय एवं आज तक नया ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा है और पुराने ट्रांसफार्मर में ही कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
इससे यह भी साबित होता है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन जिले की जनता को स्वास्थ सुविधा देने में सिर्फ अड़ंगे लगाने का काम करती है। आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो और आम जनता को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले, यह हम सब की मंशा है, लेकिन सुविधा के नाम पर अधिनियमों एवं नियमों की अवहेलना कर मानव शरीर को नुकसान दे ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है, वह क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए डॉ. रमन सिंह के कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपकर दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई की मांग की है।