राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 11 सितंबर। नगर निगम सीमाक्षेत्र में कतिपय लोगो द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा लेकर पूर्णत: प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता और न ही भवन पूर्ण होने की सूचना दी जाती है। जिससे या सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि भवन में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग निर्मित है अथवा नहीं।
इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने सभी निजी भवन निर्माणकर्ताओं से नोटिस के माध्यम से कहा है कि आपको प्रदत्त भवन अनुज्ञा का भवन पूर्णत: के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पूर्णत: प्रमाण पत्र प्राप्त करें और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण की फोटोग्राफ सहित सूचना प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में निगम कोष में जमा सुरक्षा निधि राशि निकाय द्वारा उपयोग कर वॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण किया जाएगा।
आयुक्त विश्वकर्मा ने कहा कि नगर निगम द्वारा निजी भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गयी है, इस हेतु 150 वर्गमीटर आकार वाले निजी भवनंो में भवन स्वामी की जमा अमानत राशि को राजसात कर शासन से निर्धारित आदर्श प्राक्कलन ड्राईंग डिजाईन अनुसार चयनित रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग निर्माण कराया जाएगा।