राजनांदगांव

शराब पीने पैसे की मांग, धारदार हथियार से हमला
04-Sep-2025 11:11 PM
शराब पीने पैसे की मांग, धारदार हथियार से हमला

शिकायत के बाद 6 आरोपी गिरफ्तार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 सितंबर।
शराब पीने के लिए पैसा मांगने और पैसा नहीं देने पर धारदार हथियार से हमला करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बताया गया कि आरोपियों ने ग्राम जंगलेसर में युवक को गाली-गलौज व चाकू से धमकी दी थी। घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर बीएनएस व आम्र्स एक्ट की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया।  एक आरोपी के विरूद्ध बालोद के कोतवाली थाना में पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है।

मिली जानकारी के अनुसार एक सितंबर को प्रार्थी शत्रुघन कुर्मी निवासी जंगलेसर पुलिस चौकी सुरगी द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया कि 01 सितंबर को लगभग 4 बजे ग्राम जंगलेसर से धामनसरा जाने वाली रोड मुंडन भवन के पास बैठा था और उसी समय गांव का धर्मेंद्र चंद्राकर उर्फ  पम्मी अपने साथी लोकेश साहू, लोकनाथ साहू, धर्मेंद्र साहू व अन्य दो लोगों द्वारा रास्ता रोककर अश्लील गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते एक राय होकर शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। पैसा देने से मना किया गया, तब धर्मेंद्र चंद्राकर उर्फ  पम्मी, लोकेश साहू जो अपने पास रखे चाकू को निकाले, हम लोगों को पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें चाकू से मारकर खत्म कर देंगे।

धर्मेंद्र चंद्राकर अपने पास रखे चाकू को दाढ़ी में टिका दिए तथा धर्मेंद्र साहू, लोकेश साहू चाकू से मेरे पीठ और पैर में मारने का प्रयास किया। धर्मेंद्र चंद्राकर और पम्मी के अन्य साथी लोकनाथ साहू और दो अन्य हाथ मुक्का और लात से मारपीट किए हैं। जिससे मुझे दाहिने कान व सीना में चोट आई है। रिपोर्ट पर पुलिस चौकी सुरगी में अपराध क्रमांक 325/25 धारा 296, 115 (2), 351(2), 119, 126, 190, 191 बीएनएस 25, 27 आम्र्स एक्ट कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया।
 बाद में जिला अस्पताल राजनांदगांव से मेडिकल मुलाहिजा कराया गया। डॉक्टर द्वारा धारदार वस्तु से मारना बताने पर प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की धारा 118 (1) जोड़ी गई। आरोपियों का मेमोरेंडम कथन लेकर घटना में प्रयुक्त चाकू को जब्त किया गया है। उक्त आरोपियों को ज्युडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है।


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