राजनांदगांव
769 प्रकरणों में जब्त की गई थी मदिरा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 अगस्त। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा पुलिस लाइन मोहला में जब्त मदिरा को कलेक्टर के आदेश पर राजसात कर नष्टीकरण किया गया। मोहला-मानपुर जिले में 769 प्रकरणों में की गई कार्रवाई के 9285 लीटर अवैध मदिरा का नष्टीकरण की कार्रवाई की गई। बताया गया कि 769 मामलों में जब्त 9285 लीटर शराब इंसानी उपयोग के लायक नहीं होने पर आबकारी विभाग ने परीक्षण कर अभिमत दिया था।
मिली जानकारी के अनुसार मोहला-मानपुर एसपी वायपी सिंह के निर्देशन में एएसपी पीताम्बर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवचरण पटेल के मार्गदर्शन मे हेमंत भुआर्य अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला, अमितनाथ योगी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर, प्रशांत कुमार सिंह पैकरा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मानपुर, ताजेश्वर दिवान उप पुलिस अधीक्षक ऑप्स अतिरिक्त प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अं. चौकी, रोहित देवांगन जिला आबकारी अधिकारी थाना-चौकी प्रभारी की उपस्थिति में सोमवार को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी पुलिस द्वारा जब्तशुदा अवैध मदिरा का नष्टीकरण किया गया।
उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59 एवं धारा 47(2) के अंतर्गत की गई है। कुल 769 प्रकरणों में 9285 लीटर मदिरा को राजसात करते विधिवत रूप से नष्ट किया गया। यह मदिरा इंसानों के उपयोग या विक्रय योग्य नहीं पाई गई। जिसके संबंध में कार्यालय आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।


