राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 14 जून। महिला को लिफ्ट देने के बहाने मोटर साइकिल से ले जाकर बेईज्जत करने की नीयत से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़ जिले के साल्हेवारा थाना में प्रार्थिया 25 वर्ष ने 10 जून को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 8 जून को दोपहर के समय मनरेगा काम में फोटो खींचाने अपने घर से अकेली पैदल चूल्हा खोदरा के जंगल तालाब जा रही थी। रास्ते में प्रेमलाल साहू के खेत के पास पहुंची थी। उसी समय ग्राम देवपुराघाट का सिरताज खान अपने साथी के साथ मोटर साइकिल में आया और कहां जा रही हो पूछने पर मनरेगा काम में फोटो खींचाने चूल्हा खोदरा जंगल जा रही हूं, बताने पर सिरताज और उसका साथी हम लोग भी वहीं जा रहे हैं, चलो साथ मोटर साइकिल से छोड़ देंगे, कहकर अपने मोटर साइकिल में प्रार्थिया को बैठाकर ले जा रहे थे कि दोपहर करीब 3.15 बजे प्रतीप तिलगाम के खेत के पास बांधाटोला में मोटर साइिकल को रोककर सिरताज खान और उसके साथी ने मिलकर प्रार्थिया को अनुसूचित जनजाति की महिला है, जानते हुए उसे बेइज्जत करने के नीयत से हाथ बांह को पकडक़र छेडख़ानी किए, जब महिला चिल्लाई तो सिरताज और उसका साथी मोटर साइकिल को छोडक़र जंगल में भाग गए। रिपोर्ट पर थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 20/2026, धारा 74, 75(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 3(1)(11) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सिरताज खान और रितेश मारकंडे को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को जब्त किया गया। आरोपी रितेश मारकंडे की पहचान कार्रवाई प्रार्थिया से कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष कराया गया। अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर 13 जून को आरोपी सिरताज खान 29 साल और रितेश मारकंडे 18 साल 09 माह दोनों निवासी देवपुरा घाट थाना साल्हेवारा जिला केसीजी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।


