राजनांदगांव

मुम्बई कोर्ट के आदेश पर 4 करोड़ की संपत्ति जब्त
04-Aug-2025 4:18 PM
मुम्बई कोर्ट के आदेश पर  4 करोड़ की संपत्ति जब्त

 मादक पदार्थों की बिक्री से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 4 अगस्त। अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा बेचने वाले के विरूद्ध धारा 68 थ एनडीपीएस एक्ट के तहत सफेमा कोर्ट मुम्बई द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। आरोपी के जमीन, मकान, वाहन, बैंक खाता में जमा राशि व नगदी रकम तथा जेवर का करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्ती/फ्रीजिंग की कार्रवाई कराया गया।

मिली जानकारी के अनुसार एसपी के निर्देशन पर जिले में अवैध मादक पदार्थ के खरीदी-बिक्री करने वाले के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जिसके परिपालन में समस्त थाना व चौकी द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थ गांजा, नशीली टेबलेट, अवैध शराब के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है तथा अवैध मादक पदार्थ के विरूद्ध एण्ड टू एण्ड कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त होने पर सभी थाना व चौकी द्वारा एण्ड टू एण्ड कार्रवाई की जा रही है तथा अवैध मादक पदार्थ खरीदी-बिक्री कर अवैध संपत्ति अर्जित करना पाए जाने पर प्रकरण में अवैध संपत्ति प्रकरण में अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसी तारतम्य में थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव के अप. क्र. 129/22 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी पुखराज सिंह चंदेल द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा की खरीदी-बिक्री कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किया गया है। जिसके संबंध में उसके परिवारिक पृष्ठभूमि एवं बैंक खातों का डिटेल, चल-अचल संपत्ति की जानकारी, आरटीआई फाईल करने संबंध में विस्तृत जानकारी ली गई, जो पुखराज सिंह चंदेल एवं उनके परिवार की संपत्ति आरटीआई फाईल करने से तुलनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया, जो संपत्ति पुखराज सिंह एवं उनके परिवार की संपत्ति है, वह तुलनात्मक रूप से कई गुना अधिक पाई गई है।  जिसके तारतम्य में मादक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1955 के अध्याय के तहत थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव छग में आरोपी पुखराज चंदेल  55 वर्ष साकिन तुलसीपुर राजनांदगांव स्थायी पता ग्राम बहेराभांठा थाना घुमका जिला राजनांदगांव के विरूद्ध  मादक पदार्थों की बिक्री के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

 आरोपी द्वारा अपने एवं परिवार के नाम पर ग्राम बहेराभाठा, जुरलाखुर्द, सुकुलदैहान में गांजा की अवैध बिक्री से कमाई रकम से खरीदे गए जमीन, दो पहिया, चार पहिया वाहन, जेवरात एवं विभिन्न बैंकों में जमा किया गया नगदी रकम कुल संपत्ति लगभग कीमती 4 करोड़ रुपए की संपत्ति की  सफेमा कोर्ट मुम्बई द्वारा विधिवत धारा 68 थ् एनडीपीएस के तहत जब्ती/फ्रीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। आगे भी लगातार मादक पदार्थ जैसे गांजा के अवैध बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।


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