राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 जुलाई। जमातपारा सुलभ शौचालय के पास मारपीट कर जमानत पर छूटने वाले अनावेदकों द्वारा वाद-विवाद करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकडक़र कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने बसंतपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 19 जुलाई की रात्रि 12.15 बजे वह अपने दोस्त के साथ अन्य साथियों के साथ मिलने जा रहे थे। शीतला मंदिर के आगे जमातपारा सुलभ शौचालय के पास पहुंचा, तभी रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने अपने हाथ में रखे डंडा से बिना किसी कारण मां-बहन की अश्लील गाली-गुप्तार करते जान से मारने की धमकी देते हाथ में रखे डंडा से प्रार्थी तथा उसके साथी के साथ मारपीट किए। जिससे प्रार्थी के बांये आंख के पास व कंधे में चोट लगा तथा इसके साथी के पीठ एवं दाहिने पैर में चोट लगा है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 316/25 धारा 296, 351(2), 115(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण को गंभीरता से लेते बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। मुखबीर सूचना के आधार पर आरोपी टाकेश्वर पाल, मयंक धर्मी, युगल कुमार सागरवंशी एवं 3 अन्य विधि से संघर्षरत बालको से पूछताछ किया गया, जो जुर्म करना स्वीकार किए। प्रकरण में 191(2), 190 भारतीय न्याय संहिता का घटित पाए जाने से प्रकरण में उपरोक्त धारा समाहित कर आरोपियों से घटना में प्रयुक्त डंडा जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। आरोपीगण जमानत पर छूटने के पश्चात पुन: वाद-विवाद कर लड़ाई-झगड़ा पर उतारू हो गया। पुलिस पार्टी को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर समझाईश दिया गया, जो नहीं मानने पर अनावेदकों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार नंदई कुंआ चौक में हो-होल्लड करने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर अनावेदक विनोद यादव को मौके पर गिरफ्तार कर चारो अनावेदकों के विरूद्व प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई कर माननीय एसडीएम न्यायायल में पेश किया गया।