राजनांदगांव

शराब पीने व्यापारियों से पैसों की मांग, बदमाश दो भाईयों पर कार्रवाई
08-Jul-2025 4:37 PM
शराब पीने व्यापारियों से पैसों की मांग, बदमाश दो भाईयों पर कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनंादगांव, 8 जुलाई।
शराब पीने के लिए व्यापारियों से पैसों की मांग करने वाले आदतन बदमाश दो भाईयों को पुलिस ने कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली में 17 अगस्त 2024 को चिखली वार्ड नं. 5 निवासी प्रार्थी सोनराज नखत ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि अनावेदक सूरज उर्फ राजा साहू 36 साल और सोनू उर्फ प्रदीप साहू 34 वर्ष दोनों भाई निवासी चिखली आए दिन शराब पीकर नशे में  दुकान में आकर पैसों की मांग करते है व आए दिन दुकान से फ्री में सामान मांगते रहते हैं। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं।

दोनों आदतन बदमाश है। जिनके द्वारा अधिक परेशान करने के संबंध में लिखित आवेदन पेश किए जाने पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र. 501/2024 धारा 296, 351(2), 119(1), 3(5) बीएनएसए छग राज्य सुरक्षा अधि. की धारा 14 सन् 1990 की कायम कर विवेचना में लिया गया था, जो आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से आरोपियों को 17 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया था।  
नवीन कानून के तहत किए गए साक्ष्य संकलन के आधार पर राजनांदगांव जिले में आरोपियों को प्रथम बार योगिता कुंवर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला राजनांदगांव द्वारा आरोपी सूरज उर्फ  राजा साहू एवं आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप साहू को धारा 296, 351 (3), 308(3), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 क्रमश:  03 माह , 1 वर्ष एवं 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं क्रमश: 1000-1000-1000 रुपए कुल 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है एवं अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी को क्रमश: 10-10-10 दिवस का साधारण कारावास जो साथ-साथ भुगताई जाए।  जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर किए जाने के आदेश का उल्लंघन कर आरोपी सोनू उर्फ  प्रदीप साहू राजनांदगांव की सीमा में उपस्थित रहने के कारण आदेश का उल्लघन किया जाना पाए जाने पर धारा 14 छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में 01 वर्ष का साधारण कारावास से दंडित किए जाने की सजा सुनाई गई है।
 


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