राजनांदगांव

राजनंादगांव, 3 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने डोंगरगांव तहसील के ग्राम रामपुर निवासी सज्जन टांडेकर को आपराधिक गतिविधियों का अन्य कानूनी प्रावधानों से रोकथाम नहीं होने तथा अपराधिक गतिविधियों से शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडऩे की संभावना एवं पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते आगामी 3 माह के लिए राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, दुर्ग, बालोद, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया एवं बालाघाट जिला की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है।
उन्होंने सज्जन टान्डेकर को एक सप्ताह के भीतर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं 30 सितम्बर 2025 के पहले प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए है। आदेश का पालन नहीं करने पर बलपूर्वक जिलों की सीमाओं से बाहर निकाल दिया जाएगा, यदि इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।