राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 जून। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने राजनांदगांव शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शहर के भीतर चारपहिया, तिपहिया वाहनों के आवागमन होने एवं अव्यवस्थित पार्किंग से जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार चारपहिया एवं तिपहिया वाहनों को नगर के फौव्वारा चौक, महावीर चौक, भगत सिंह चौक एवं भारतमाता चौक से सिनेमा लाईन की ओर प्रवेश सुबह 10 से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित कर सडक़ों को वन-वे किया गया है। साथ ही भारी वाहनों के लोडिंग-अनलोडिंग हेतु शहर के भीतर प्रवेश सुबह 10 से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महापौर मधुसूदन यादव, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल के पदाधिकारी, चेम्बर ऑफ कामर्स के पदाधिकारी एवं ट्रक, बस व ऑटो यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सर्वसम्मति से आवश्यक निर्णय लिए गए थे।


