राजनांदगांव

रेल्वे केबल चोरी मामले में तीन गिरफ्तार
28-May-2025 3:39 PM
रेल्वे केबल चोरी मामले में तीन गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 28 मई। बांकल पश्चिमी यार्ड किमी नं. 907/3-5 एवं मुसरा-जटकन्हार किमी 917/15-17 के पास स्थित दोनों एसएसपी से 35-35 वर्ग मिमी सिंगल मल्टी स्ट्रैंड कुल 70 मीटर केबल वायर एक मई को काटकर चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय से पुलिस रिमांड में लेकर जांच-पूछताछ के दौरान रिसीवर की दुकान से चोरित रेल्वे केबल कॉपर तारकी बरामदगी एवं कार्रवाई के संबंध में कार्रवाई की गई। मामले में तीनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त मामले में अज्ञात द्वारा चोरी केबल के मामले में खोजबीन पतासाजी की जा रही थी। जिसमें दीपचंद्र आर्य मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब नागपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के मार्गदर्शन में निरीक्षक प्रशांत अल्डक रेसुब पोस्ट डोंगरगढ़ के निर्देशन में पोस्ट स्तर पर अखिलेश कुमार उपनिरीक्षक   एवं बल सदस्यों की आरोपियों की धरपकड़ सुनिश्चित करने एक विशेष टॉस्क टीम का गठन कर संदिग्धों की पतासाजी की जा रही थी। साथ ही लगातार घटनास्थल के निकट क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज चेकिंग कर कबाडिय़ों, रिसीवरों एवं बर्तन दुकानों में तलाशी कार्रवाई की जा रही थी। रेल्वे सामानों की चोरी करने वाले पुराने आरोपियों व संदिग्धों की जानकारी एकत्रित की जा रही थी। वहीं जिला सायबर सेल से भी सहायता ली गई थी।

 

इसी दौरान राजनांदगांव पोस्ट द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में एसएसपी से आरोपियों को रिसीवर के साथ माल बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। जिनके द्वारा जांच में दोनों आरोपियों एवं रिसीवर के अनुसार बर्तन दुकानदार एवं आरोपियों को राजनांदगांव ले जाकर संबंधित पुलिस को सूचना देकर गुडाखू लाइन स्थित दुकान में गवाहों के समक्ष उनके भाई एवं गवाहों के समक्ष दुकान में दबिश देकर तलाशी अभियान चलाया गया  एवं रेलवे का चोरी केबल का तार बरामद किया गया। चोरी की संपत्ति खरीदने वाले आरोपियों एवं संलिप्त रिसीवर बर्तन दुकानदार को गिरफ्तार कर  रेलवे न्यायालय रायपुर में पेश किया गया था, जहां से उन्हें रायपुर केंद्रीय जेल रायपुर में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आरोपियों से  जांच में डोंगरगढ़ क्षेत्राधिकार में ट्रांसफार्मर एसएसपी से चोरित केबल के संबंध में पूछताछ के दौरान डोंगरगढ़ के मुसरा एवं बाकल स्टेशन में स्थित रेलवे केबल को इन्हीं आरोपियों ने रात में चोरी करना बताया एवं केबल काटकर जलाकर राजनांदगांव स्थित बर्तन दुकान में बेचना स्वीकार किया। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट आवेदन के  माध्यम से पूछताछ कर मामले में अग्रिम कार्रवाई एवं रेलवे की चोरित केबल की बरामदगी हेतु पीसीआर रिमांड पर दोनों आरोपियों एवं एक रिसीवर को रेसुब डोंगरगढ़ लाया गया था। जिसमें जांच की कार्रवाई में घटनास्थल की शिनाख्त कर उनकी निशानदेही पर सभी को साथ लेकर राजनांदगांव  गुडाखू लाइन स्थित बर्तन दुकान में  गवाहों के समक्ष दुकान में दबिश देकर तलाशी अभियान चलाया गया। जिसमें  रेलवे का चोरित केबल का कॉपर तार बरामद किया गया एवं जब्ती की कार्रवाई कर दोनों आरोपियों एवं चोरित संपत्ति खरीदने वाले रिसीवर को रेसुब पोस्ट डोंगरगढ़ में लाकर दर्ज  अपराध क्रमांक 02/2025 एवं 03/2025 धारा.03(अ) (आरपीयूपी) एक्ट एक मई 2025 को मामले में संलग्न किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार चोरित बरामद जब्त केबल का संबंधित रेल्वे टीआरडी विभाग डोंगरगढ़ के  अनुभाग अभियंता द्वारा  विशेषज्ञ परीक्षण किया गया।

 जिसमें उक्त केबल को एसएसपी ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त केबल का कॉपर तार होना बताया एवं इस संबंध में  विशेषज्ञ प्रमाण पत्र जारी किया गया। विधिवत कार्रवाई उपरांत सभी संबंधित दस्तावेजों एवं न्यायिक रिमांड आवेदन के साथ तीनों आरोपियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए माननीय विशेष रेलवे न्यायालय रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।


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