राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 मई। नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने 6 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराया कि 4 जनवरी को दोपहर 1 बजे इसकी नाबालिग लडक़ी अपने मामा घर शौच जा रही हूं कहकर निकली, जो घर वापस नहीं आई है। संदेह है कि नाबालिग लडक़ी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर कहीं ले गया है। रिपोर्ट पर छुईखदान में अपराध क्रमांक 05/2025 धारा 137(2) भा.न्या.स. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। जिस पर नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पता तलाश किया जा रहा था।
इस दौरान मुखबीर की सूचना पर नाबालिग बालिका को साखा में चंद्रशेखर यादव के कब्जे से बरामद किया गया। तत्पश्चात बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। नाबालिग बालिका को दिनांक घटना समय को आरोपी चंद्रशेखर यादव द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर रेप करने की पुष्टि होने पर मामले में धारा 96, 64(2)(ड) बीएनएस 4, 6 पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गई। विवेचना के दौरान आरोपी चंद्रशेखर यादव को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी चंद्रशेखर यादव 20 वर्ष निवासी साखा थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर 18 मई को न्यायालय में पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।