राजनांदगांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 अप्रैल। खैरागढ़ जिले में नाबालिग से रेप के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
मिली जानकारी के अनुसार घटना 5 नवंबर 2019 की है। आरोपी टाकेन्द्र उर्फ टिकु वर्मा ग्राम केसला थाना खैरागढ़ क्षेत्र की एक नाबालिग लडक़ी को व्यपहरण कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी पर अपराध क्रमांक 421/19 धारा 363, 366, 376(2)(जे)(एन) भारतीय दड्डड संहिता की एवं धारा 3 के उल्लघंन में धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत केस दर्ज किया। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में गवाह पेश किए। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
कोर्ट ने अपहरण की धारा 363 में 7 वर्ष की सजा और 1000 रुपए जुर्माना लगाया। धारा 366 में 10 वर्ष की सजा और 1000 रुपए जुर्माना दिया एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3 के उल्लंघन में 20 वर्ष की सजा के साथ 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
यह कार्रवाई केसीजी पुलिस की समर्थ अभियान के तहत हुई। मामले में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल और विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र धु्रव समेत कई अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई।


