राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 अप्रैल। पिकनिक मनाकर लौट रहे युवक का रास्ता रोककर मारपीट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकडक़र कार्रवाई की। पुलिस ने मारपीट के मामले में दो विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक समेत 4 लोगों पर कार्रवाई की। विधि के विरूद्व संघर्षरत बालको को समाजिक पृष्ठ भूमि तैयार उनके परिजनों को सुपुर्द किया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। जमानत में छूटने के बाद मोहल्ले में शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेजने की कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के अनुसार गौरीनगर अटल आवास के रहने वाले प्रार्थी मुकेश यादव 28 साल ने 13 अप्रैल को बसंतपुर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने दोस्तों के साथ मोहड़ में पिकनिक मनाकर ई-रिक्शा वाहन से वापस आ रहे थे कि नंदई चौक के पास आरोपी रितेश यादव उर्फ लारो और मुरली ठाकुर एवं उनके दो अन्य विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक द्वारा एक राय होकर वाहन को रोककर चौक हमारा है कहकर मां-बहन की अश्लील गाली-गुप्तार कर हाथ-मुक्का एवं डंडा से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध धारा 296, 351(2)115(2), 126(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते आरोपियों के सकुनत में आरोपी की पतासाजी के लिए टीम रवाना किया गया। टीम द्वारा आरोपी रितेश उर्फ लारो यादव एवं मुरली ठाकुर एवं विधि के विरूद्ध संघर्षरत बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जो जुर्म करना स्वीकार किया गया। विधि के विरूद्व संघर्षरत बालको को समाजिक पृष्ठ भूमि तैयार उनके परिजनों को सुपुर्द किया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया।
बताया गया कि जमानत पर छूटने के पश्चात आरोपियों द्वारा मोहल्ले में हो-हुल्लड कर परिशांति भंग करने की सूचना पर पुलिस पार्टी रवाना कर अनावेदक तस्दी कार्रवाई की गई। तस्दीक कार्रवाई पश्चात आरोपियों द्वारा मोहल्ले में हो-हुल्लड कर क्षेत्र में परिशांति भंग करते पाए जाने से आरोपीगणों के विरूद्व प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई कर एसडीएम न्यायालय राजनांदगांव पेश किया गया। न्यायलय द्वारा आरोपीगणों का जेल वारंट प्राप्त होने उपरांत आरोपीगणों को जिला राजनांदगांव दाखिल किया गया।