राजनांदगांव

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर क्लीनिक व दवाखाना बंद करने की चेतावनी
08-Mar-2025 3:00 PM
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर क्लीनिक व दवाखाना बंद  करने की चेतावनी

नर्सिंग हाम एक्ट की टीम ने की दस्तावेजों की जांच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 मार्च।
कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा शहर में संचालित गैर लाईसेंस क्लीनिक एवं दवाखाना में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। टीम द्वारा नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर क्लीनिक एवं दवाखाना बंद करने की चेतावनी दी गई। टीम द्वारा नया बस स्टैंड स्थित आरोग्यम सुपर स्पेशिलिटी क्लीनिक, बजरंगपुर-नवागांव स्थित राजेश लारिया, मोतीपुर स्थित मां परमेश्वरी दवाखाना एलसी देवांगन एवं बसंतपुर स्थित शर्मा क्लीनिक शैलेष शर्मा, आस्था क्लीनिक चन्द्रेश साहू, आर्शीवाद डेंटल क्लीनिक  डॉ. केयूरा जैन , होम्योपैथिक क्लीनिक डॉ. विशाल गंगवानी की जांच की गई। जांच टीम द्वारा संबंधितों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने नोटिस दी गई है एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्लीनिक व दवाखाना बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

 


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