राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 8 मार्च। मालिक की डॉट-फटकार व पैसे के लालच में काम करने वाले नौकरों को पुलिस ने लूट की झूठी कहानी रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर नगदी रकम और मोबाइल को बरामद कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार 5 मार्च की रात्रि में प्रार्थी स्वप्निल गुप्ता 36 वर्ष निवासी गुडाखू लाइन राजनांदगांव ने डोंगरगढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्कर मारूती कैरी माल वाहन में डोंगरगढ़ के व्यापारी गोविंद कन्हैया के पास लायचीदाना छोडऩे आए थे, जहां से व्यापार का पैसा नगद एक लाख एक हजार रुपए को लेकर वापस राजनांदगांव जा रहे थे, तभी प्रज्ञागिरी रोड हनुमान मंदिर के सामने डोंगरगढ़ के पास 4 अज्ञात व्यक्ति कार में आकर मारूती कैरी माल वाहन को ओवरटेक कर गाड़ी को रोककर दोनों वर्करों को चाकू दिखाकर गाड़ी को तोडफ़ोड, मारपीट कर एक लाख एक हजार रुपए से भरा बैग एवं मोबाइल फोन को लूटकर भाग गए हैं। रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्र. 91/2025 धारा. 309(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी डोंगरगढ़ निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा स्टॉफ के साथ अज्ञात आरोपीगण के पता तलाश हेतु जुट गई। प्रकरण के अज्ञात आरोपी के पता तलाश हेतु प्रार्थी के वर्कर धनराज सिन्हा और साथी नाबालिग से घटना के संबंध में पूछताछ किया गया। दोनों गोलमोल जवाब देने लगे, जिस पर पुलिस को संदेह होने पर दोनों से बारिकी से पूछताछ करने पर पता चला कि 4 मार्च को प्रार्थी के बड़े भाई अंकित गुप्ता के साथ काम को लेकर दोनों वर्करों का कहा-सुनी हुआ था। दोनों वर्कर गुस्से में थे। 5 मार्च को दोनों लायचीदाना लोडक़र डोंगरगढ़ गए, जहां से माल छोडक़र माल का नगदी रकम एक लाख एक हजार रुपए को वापस राजनांदगांव जाते समय लूट की झूठी कहानी बनाकर रात्रि लगभग 8 बजे प्रज्ञागिरी हनुमान मंदिर डोंगरगढ़ रोड किनारे के पास गाड़ी खड़ी कर गाड़ी का कांच तोडक़र एक बैग में रखे नगदी रकम और एक नग मोबाइल को प्रज्ञागिरी हनुमान मंदिर पहाड़ी के पास छुपा दिए थे और राजनांदगांव जाकर अपने सेठ को घटना की झूठी कहानी बताया। दोनों वर्करों की निशानदेही में पहाड़ी के पास से एक बैग में रखे नगदी रकम और मोबाइल को बरामद कर जब्त किया गया। प्रकरण के आरोपी धनराज सिन्हा 22 साल निवासी शिवनगर पुराना ढाबा रोड राजनांदगांव एवं विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध धारा 309(4), 316(4), 324(4) बीएनएस के तहत कार्रवाई करते आरोपी धनराज सिन्हा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है एवं विधि से संघर्षरत बालक को बाल न्यायालय राजनांदगंाव में पेश किया गया है।