राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 31 दिसंबर। डोंगरगढ़ के आदतन गांजा बिक्री करने वाले अनावेदक को पुलिस ने 6 माह के लिए जेल भेजने की कार्रवाई की। न्यायालय आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता प्राधिकारी दुर्ग संभाग दुर्ग द्वारा पीटा एनडपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर 6 माह के लिए जेल में निरूद्ध करने आदेश दिया गया। राजनांदगांव पुलिस महानिरीक्षक रेंज राजनांदगांव एवं पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के प्रयासों से कार्रवाई की गई।
मिली जानकारी के अनुसार डोंगरगढ़ के खुंटापारा निवासी अनावेदक अब्दुल हई अंसारी 55 साल द्वारा डोंगरगढ़ में अवैध गांजा बिक्री करने से मोहल्ले में अनावेदक के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त था। अनावेदक के कृत्य से युवा वर्ग एवं स्कूली बच्चे नशा के आदी होते जा रहे थे। अनावेदक मुख्य रूप से गांजा बिक्री कर अवैध रूप से धन अर्जित करने का पेशा बना रखा था। इसके विरूद्ध थाना डोंगरगढ़ में धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट, धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट, धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट एवं धारा 20-बी एनडीपीएस एक्ट का अपराध भी पंजीबद्ध किया जा चुका था। साथ ही अनावेदक के विरूद्ध भादवि के भी विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज है तथा समय-समय पर प्रतिबंधक धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया है, फिर भी से अनावेदक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। अनावेदक के आदत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिस कारण आम जनता की स्वास्थ्य के हितों को मद्देनजर रखते पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगंाव रेंज राजनांदगंाव दीपक झा एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के आदेश के परिपालन में डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अनावेदक अब्दुल हई अंसारी के विरूद्ध पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु वरिष्ठ कार्यालय प्रतिवेदन भेजा गया था, जिस पर न्यायालय आयुक्त एवं निरूद्ध प्राधिकारी दुर्ग संभाग दुर्ग छग द्वारा आदेश दिनांक 30 दिसंबर को अपने आदेश देते स्वापक औषधि मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 सहपठित धारा-11 के तहत अनावेदक अब्दुल हई अंसारी को 6 माह के लिए राजनांदगंाव जिला जेल में निरूद्ध करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा अनावेदक अब्दुल हई अंसारी को हिरासत में लेकर 30 दिसंबर को जिला जेल में 6 माह के लिए दाखिल किया गया है।