राजनांदगांव

बगैर सत्यापन मकान किराये पर देने पर होगी कार्रवाई
22-Dec-2024 4:05 PM
बगैर सत्यापन मकान किराये पर देने पर होगी कार्रवाई

पुलिस ने सत्यापन अभियान छेड़ा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 दिसंबर।
खैरागढ़ पुलिस ने किरायेदारों की पुलिस सत्यापन अभियान छेड़ दिया है। वहीं बगैर पुलिस सत्यापन मकान किराये पर देने पर मकान मालिक पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। पुलिस ने मकान से किरायेदारों की पुलिस सत्यापन कराकर जिम्मेदार नागरिक बनने का आह्वान किया। 

मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़ एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देशन एवं एएसपी निमेश गौतम, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में जिला केसीजी के समस्त थाना व चौकी क्षेत्रों में अपराध की रोकथाम एव संदिग्ध व्यक्तियों तस्दीक हेतु जिला के बाहर दीगर जिला एवं अन्य राज्यों से आकर रहने वाले व्यक्तियों की लगातार भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तारतम्य में जिला केसीजी में किराये पर मकान देने वालों से अपील किया जाता है कि यदि उनके मकान में कोई व्यक्ति किराये में निवास करता है तो उसकी संपूर्ण बायोडाटा की जानकारी प्रोफार्मा में जिसमें किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, फोटोग्राफ आदि एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ अपने-अपने क्षेत्र के संबंधित पुलिस थाना व चौकी में 25 दिसंबर तक जमा करें। यदि किसी मकान मालिक द्वारा किरायेदार की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई और जांच में पाया जाएगा तो मकान मालिक सहित किरायेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 

किरायेदार से जुड़े कुछ नियम और जानकारी
किरायेदार के साथ रेंट एग्रीमेंट करने से पहले मकान मालिक को किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराना आवश्यक है। पुलिस सत्यापन के लिए किरायेदार और मकान मालिक को थाना में जरूरी दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। इन दस्तावेजों में किरायेदार का आधार पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र और मकान मालिक का पहचान पत्र शामिल होता है। पुलिस सत्यापन न कराने पर मकान मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
 


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