राजनांदगांव

8 संदिग्ध पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
16-Dec-2024 2:15 PM
8 संदिग्ध पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

 31 संदिग्धों को किया चिन्हित 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 16 दिसंबर।
मोहला-मानपुर-अं. चौकी जिले में पुलिस ने संदिग्ध व नए चेहरों की सख्ती से जांच प्रारंभ कर दी है। बाहर से आकर बिना सूचना दिए निवासरत नए व संदिग्ध व्यक्तियों एवं मकान मालिकों को सख्त निर्देश दिए। अं. चौकी क्षेत्रांतर्गत 8 संदिग्ध व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में मिलने पर उनके खिलाफ धारा 128 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उनका फिंगरप्रिंट लिया गया। संदिग्धों के चाल-चलन की जानकारी के संबंध में उनके मूल निवास स्थान से संबंधित थाना को एसएस रोल जारी कर चाल-चलन एवं आपराधिक गतिविधियों की जानकारी चाही गई। अं. चौकी पुलिस ने 31 संदिग्धों को चिन्हित किया। 

मिली जानकारी के अनुसार मोहला-मानपुर एसपी वायपी सिंह के निर्देशन पर एएसपी देवचरण पटेल,  अनुविभागीय अधिकारी ताजेश्वर दीवान के मार्गदर्शन में क्षेत्र में नए एवं संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कराई जा रही है। जिसके तहत थाना में  बिना सूचना दिए घूमने व ठहरने आए फेरीवालों, किरायेदारों की जांच तस्दीक कराई जा रही है।

इसी कड़ी में अं. चौकी थाना प्रभारी निरीक्षक अश्वनी राठौर के नेतृत्व में अं. चौकी क्षेत्रांतर्गत  सघन जांच अभियान चलाया गया। 14 दिसंबर को अं. चौकी थाना क्षेत्रांतर्गत थाना में बिना सूचना किराये के मकान में निवासरत नए व संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच के दौरान कुल 31 लोगों की पहचान की गई, जो पिछले कुछ महीनों से अवैध रूप से रहना पाया गया। सभी को थाना अं. चौकी लाकर पूरा विवरण  पूर्ण पता की जानकारी लेकर उनके मूल स्थान के थाना में आपराधिक रिकार्ड के संबंध में एसएस रोल जारी कर जानकारी मंगाया जा रहा है तथा 8 संदिग्ध व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में पाए जाने पर उनके खिलाफ  धारा-128 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई तथा उनका फिंगरप्रिंट लिया गया। आपराधिक रिकार्ड पाए जाने पर उक्त संदिग्ध व्यक्तियों किरायेदारों पर तथा थाना में बिना सूचना दिए मकान किराए से देने वाले मकान मालिकों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

मकान मालिकों को दी जा रही समझाईश
इस जांच अभियान के दौरान  मकान मालिकों को कानूनी कार्रवाई से बचने एवं क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के मद्देनजर किरायेदारों की सूची व किरायेदारों को थाना उपस्थित कराकर थाना में पूरी जानकारी प्रदाय करने समझाइश दी जा रही है, ताकि समय-सीमा में उनकी आपराधिक रिकार्ड व चरित्र के संबंध जानकारी उनके मूल निवास वाले थाना से प्राप्त की जा सके।  
मकान मालिक को किरायेदार की जानकारी देना उनका दायित्व है। जानकारी नहीं देने पर विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
 


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