राजनांदगांव

गोली कांड, 2 आरोपी को आजीवन कारावास
02-Nov-2024 4:06 PM
गोली कांड,  2 आरोपी को आजीवन कारावास

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 नवंबर।
बखतावर चाल में हुए गोली कांड के 2 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा मिली। आरोपी द्वारा तुलसीपुर बखतावर चाल में युवक की गोली मारकर हत्या करके स्कूटी से शव को ले जाकर थाना बसंतपुर क्षेत्र के मोहारा नदी में फेंक दिए थे। ज्ञात हो कि आदित्य सौदागर उर्फ गोविंदा के अंधे कत्ल की गुत्थी सायबर सेल एवं बसंतपुर पुलिस ने सुलझाया था। पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं 5 नग जिन्दा कारतूस व 01 नग खाली खोखा एवं स्कूटी को बरामद किया था। 

मिली जानकारी के अनुसार दो साल पूर्व शिवनाथ नदी में मृत मिले आदित्य उर्फ गोंविद सौदागर की हत्या के मामले में आरोपियों को थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश राजनांदगांव द्वारा 2 आरोपियों रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा और जावेद खान को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दो साल पहले 24 सितंबर 2022 को मुखबीर व मोहारा के ग्रामीणों से सूचना मिला कि 01 अज्ञात युवक करीबन 20-22 वर्ष का शव मोहारा शिवनाथ नदी में पड़ा है। 

सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते तत्कालीन थाना प्रभारी सीआर चन्द्रा थाना बसंतपुर पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त संबंध में जानकारी दी। मामले के गंभीरता को देखते तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में थाना बसंतपुर पुलिस एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर मामले की पतासाजी एवं आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए, जिस पर मर्ग कायम करने के बाद थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 666/2022 धारा 302, 201, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया। बाद में विवेचना के दौरान 120-बी भादवि व 25, 27 आम्र्स एक्ट जोड़ी गई थी। 

विवेचना के दौरान शहर के 100 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जिसके माध्यम से मृतक आदित्य सौदागर उर्फ गोविन्दा के शव को 02 आरोपियों द्वारा स्कूटी में अपने बीच बैठाकर ले जाते दिखे, उसके बाद आरोपियों की पहचान कर 1 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 

मामले की सुनवाई में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश राजनांदगांव द्वारा रमेश उर्फ पिन्टू खपट्टा निवासी रेल्वे कुंंआ के पास तुलसीपुर बखतावर चाल राजनांदगांव एवं जावेद खान निवासी रामनगर मोतीपुर तालाब के नीचे राजनांदगांव को धारा 302 भादंवि के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 5000-5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है एवं धारा 201 भादंवि के अपराध में 03-03 वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 3000-3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। हत्या के मामले में आरोपियों को सजा दिलाने में राजनांदगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली।


अन्य पोस्ट