राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 अक्टूबर। ब्रांडेड कंपनियों का रैपर लगाकर बीड़ी का निर्माण करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकडक़र कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के पास नकली गोला एवं मनोहर बीड़ी व नकली लेबल व रैपर को जब्त किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपी राईट एक्ट के तहत कार्रवाई की।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी रायपुर निवासी जतीन मिरानी ने 26 अक्टूबर को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते बताया कि दंतेश्वरीपारा डोंगरगढ़ में उनकी कंपनी के अनुरूप अवैध रूप से डुप्लीकेट बीड़ी का पैकेट तैयार कर उसे बेचा जा रहा है।
शिकायत पर पुलिस की टीम ने दंतेश्वरीपारा डोंगरगढ़ में दबिश दी। यहां आरोपी रविन्द्र साखरे 42 वर्ष निवासी दंतेश्वरीपारा डोंगरगढ़ के पास से गोला बीड़ी का रैपर लगा हुआ 687 कट्टा बीड़ी, बिना लेबल लगे 20 कट्टा, गोला बीड़ी रैपर कागज 150 नग, मनोहर बीड़ी का लेबल लगा हुआ 7 कट्टा, बिना लेबल लगा हुआ 20 कट्टा, मनोहर बीड़ी का रैपर 2500 नग, मनोहर बीड़ी लेबल 48 बंडल, कागज का छोटा रैपर 500 नग, 345 बादशाही बीड़ी का लेबल 300 नग, रैपर 200 नग, मनोहर बीड़ी का होलोग्राम 4 पन्ना आदि जब्त किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वयं के पास कोई वैध कागजात नहीं होना तथा स्थानीय जगहों से बीड़ी खरीदकर उसे पैक कर बाजार में बिक्री करने की जानकारी दी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 318(4) बीएनएस एवं कापी राईट अधिनियम संशोधित 1957 की धारा 63 का अपराध घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीद्ध कर विवेचना में लिया गया।