राजनांदगांव

नाबालिग से शराब तस्करी, सेल्समैन समेत 5 गिरफ्तार
25-Sep-2024 3:30 PM
नाबालिग से शराब तस्करी, सेल्समैन समेत 5 गिरफ्तार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 सितंबर।
नाबालिग बच्चे से शराब तस्करी कराने वाले मास्टर माइंड सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग को नियम विरूद्ध शराब बिक्री करने वाले शासकीय शराब दुकान के बिक्रीकर्ता (सेल्समैन) के विरूद्ध पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया। अपराध में प्रयुक्त जूपिटर स्कूटी वाहन, मोबाइल एवं 18 बल्क लीटर शराब जब्त किया। आरोपियों को गंभीर धारा 34(2), 42 छग आबकारी अधिनियम एवं धार 77, 78 जेजे एक्ट के अंतर्गत न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्रवाई में सायबर सेल खैरागढ़ और खैरागढ़ थाना की भूमिका रही। 

मिली जानकारी के अनुसार 23 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली कि मुक्तिधाम लालपुर खैरागढ़ के पास बिना नंबर प्लेट वाले टीवीएस जुपिटर वाहन में एक व्यक्ति अत्याधिक मात्रा में शराब रखकर परिवहन बिक्री कर रहा है। खैरागढ़ थाना एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम ने लालपुर मुक्तिधाम के पास रेड कार्रवाई की। स्कूटी चालक ने अपना नाम शिवम रजक (21) बरेठपारा खैरागढ़ बताया। तलाशी लेने पर शिवम रजक के पास थैला एवं प्लास्टिक बोरी में 10 नग देशी शराब कीमती 9 हजार रुपए जब्त किया गया। पूछताछ पर आरोपी द्वारा मुकेश विश्वकर्मा उर्फ मास एवं हिरेन्द्र साहू दोनों निवासी बाजार अतरिया के साथ मिलकर शराब बिक्री एवं परिवहन करना व बिक्री रकम से प्राप्त लाभ को आपस में बांटना बताया। थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 377/2024 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। 

आरोपियों ने बताया कि नाबालिग द्वारा किए जाने वाले अपराध पर कानून द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, इसलिए आरोपियों ने योजना बनाकर शराब दुकान के पास गुमठी में काम करने वाले परिचित के नाबालिग लडक़ा को प्रतिदिन 250 रुपए का लालच देकर शराब खरीदी करने आरोपियों ने छोटू उर्फ गोल्डी (31) खैरागढ़ को भी 500 रुपए प्रतिदिन का लालच देकर शराब दुकान से शराब खरीदकर लाने के काम में लगा दिया। 

आरोपीगण शराब दुकान के पास स्थित मुक्तिधाम में रहकर नाबालिग एवं छोटू उर्फ गोल्डी से शराब दुकान से शराब खरीदवाते और पर्याप्त मात्रा में शराब होने पर बाजार अतरिया में मास्टर माइंड मुकेश विश्वकर्मा उर्फ मास स्वयं व कुकुरमुड़ा में कृष्णपाल के माध्यम से बिक्री करते थे। बिक्री रकम को आपस में बांट लेते थे। प्रकरण में आरोपियों द्वारा नाबालिग बालक से शराब खरीदी करवाने एवं शराब तस्करी के आपराधिक कार्य में शामिल करने का कृत्य किए जाने से आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अतिरिक्त धारा 78 जेजेएक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

सेल्समैन के विरूद्ध कार्रवाई
साथ ही देशी शराब दुकान के बिक्रीकर्ता (सेल्समैन) नीलकमल देशमुख निवासी जगन्नाथपुर सांकरा बालोद जो नाबालिग को नियम विरूद्ध दुकान के कांउटर से शराब बिक्री कर रहा था। उसके विरूद्ध भी धारा 77 जेजेएक्ट के अंतर्गत अपराध पाए से गिरफ्तार किया गया।  प्रकरण में घटना में प्रयुक्त जुपिटर स्कूटी वाहन मोबाइल एवं  18 बल्क लीटर शराब जब्त कर आरोपियों को गंभीर धाराओं में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नाबालिग  का कांउसिलिंग की प्रक्रिया कराई जा रही है। 


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