राजनांदगांव

निगम ने चिखली में लगाया प्रतिबंधित बोर्ड
15-May-2024 3:32 PM
निगम ने चिखली में लगाया प्रतिबंधित बोर्ड

कार्रवाई के पूर्व संबंधित को नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 15 मई। शहरी क्षेत्र में अवैध कालोनी और अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध नगर निगम ने कार्रवाई अभियान छेड़ते कार्रवाई कर रही है। साथ ही अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। वहीं अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रिटिंग रोड निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडक़र मुरूम जब्त करने की कार्रवाई कर खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया।

कार्रवाई की कड़ी में मंगलवार को चिखली में सांई मंदिर के पास रिक्त कृषि भूमि खसरा नं. 398/1 में जूनीहटरी निवासी अहमद रजा आ. रियाज अहमद द्वारा अवैध प्लाटिंग की तैयारी की जानकारी होने पर नगर निगम का अतिक्रमण तोडू दस्ता टीम ने उक्त प्लाट में खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया। इस संबंध में संबंधित को पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था।

अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई के संबंध में नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक निगम सीमा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जहां अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। वहां जेसीबी से उखाडक़र अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ध्वस्त कर खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया था।

आयुक्त गुप्ता ने बताया कि कार्रवाई की कड़ी में मंगलवार को चिखली सांई मंदिर के पास रिक्त कृषि भूमि खसरा नं. 398/1 में जूनीहटरी निवासी अहमद रजा आ. रियाज अहमद द्वारा अवैध प्लाटिंग कर विक्रय की तैयारी की जा रही थी, जहां नगर निगम की टीम ने उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडों में जमीन की खरीदी-बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया, साथ ही संबंधित को पूर्व मेें छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया गया था। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में बिना जानकारी के खरीदी बिक्री न करें।

आयुक्त गुप्ता ने नागरिकों से अपील करते कहा है कि कहीं भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में संपर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लें। जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्रवाई करें, ताकि परेशानी से बचा जा सके।


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