राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 मार्च। शादी का प्रलोभन देकर रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2009 में राकेश रोशन टेकाम से दोस्ती हुई थी, तब से एक-दूसरे से मोबाइल में बातचीत करते थे एवं एक-दूसरे को पसंद करने लगे। वर्ष 2013 में जून के महीने में राकेश रोशन टेकाम चिखली चौकी क्षेत्र में मेरे घर आया, घर पर कोई नहीं था, अकेलेपन का फायदा उठाकर मुझे शादी करने का आश्वासन देते जबर्दस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया और लगातार शादी का प्रलोभन देकर नवंबर 2021 तक शारीरिक संबंध बनाया। शादी करने बोलने पर एसटी/एससी एक्ट में फंसा देने एवं परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 376, 376 (2) (एन), 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में राजनांदगांव चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर आरोपी का पतासाजी तकनीकी सहयोग और मुखबीर लगाकर किया जा रहा था कि जरिये मुखबीर से आरोपी के बगीचा जशपुर में होने की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस टीम बगीचा जशपुर पहुंचकर पतासाजी कर आरोपी राकेश रोशन टेकाम (35) खडग़ांव जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी हाल पता ग्राम पेटा बगीचा जिला जशपुर छग को पकड़ा गया। आरोपी के विरूद्ध धारा 376, 376(2)(ढ), 506 भादवि तहत कार्रवाई कर आरोपी राकेश रोशन टेकाम को न्यायालय पेश किया गया।