राजनांदगांव

निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक ध्वनि पर होगी कार्रवाई
12-Feb-2024 4:03 PM
निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक ध्वनि पर होगी कार्रवाई

राजनांदगांव, 12 फरवरी। मोहला-मानपुर-अं. चौकी कलेक्टर एस. जयवर्धन एवं पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने गत दिनों जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के डीजे संचालकों की बैठक ली। 

बैठक में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जानकारी से डीजे संचालको को अवगत कराया गया। बैठक में कलेक्टर जयवर्धन ने कहा की सभी डीजे संचालक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का परिपालन करते डीजे का संचालन करें। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक ध्वनि पर डीजे संचालित किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने कहा कि डीजे संचालन के संबंध में नियम पारित किया गया है। जिसका सभी को पालन किया जाना आवश्यक है।

बैठक में बताया गया कि थानेवार डीजे संचालकों की सूची बनाई जाएगी। जिसमें डीजे संचालक का विवरण रहेगा। प्रेशर हार्न की जानकारी रखी जाएगी। नियम विरुद्ध डीजे, प्रेशर हार्न उपयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण संबंधी प्रावधानों का पहली बार उल्लंघन किए जाने पर ऑनलाइन प्रकरण दर्ज किया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन किए जाने पर हाईकोर्ट के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। डीजे संचालन का ध्वनि मापक यंत्र से माप लिया जाएगा। साथ ही वीडियोग्राफी से भी संज्ञान में  लिया जाएगा और संबंधित प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। बिना अनुमति के मॉडिफाइड वाहनों पर तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले यंत्र को  तत्काल वाहनों से उतरवाया जाएगा। ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

डीजे संचालन के लिए ध्वनि विस्तार के संबंध में क्षेत्र एवं ध्वनि सीमा निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे संचालन  प्रतिबंधित किया गया है। अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि में कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में 100 मीटर की दूरी तक प्रेशर हार्न, म्यूजिकल हार्नए,अन्य किसी भी प्रकार के साउंड एमप्लीफायर का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में  सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक 75 डेसीबल साउंड, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 डेसीबल साउंड, आवासीय क्षेत्र में 55 डेसीबल साउंड एवं कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र में 50 डिसमिल से अधिक ध्वनि पर डीजे का संचालन नहीं किया जा सकेगा। सभी डीजे संचालकों को ध्वनि नियंत्रक यंत्र लगाने निर्देशित किया गया है।


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