राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 11 फरवरी। शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को रिपोर्ट के 8 घंटे के भीतर पकड़ा। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार 9 फरवरी को प्रार्थी सदर द्वारा अपने नाबालिग पुत्री उम्र 14 साल 4 माह को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस चौकी चिखली में धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया।
मामला गंभीर प्रकृति का होने से मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दिया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन में राजनांदगांव चौकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर नाबालिग की पतासाजी, सीसीटीवी व तकनीकी साक्ष्य के सहयोग से मुखबिर लगाकर पतासाजी की जा रही थी।
मुखबिर से सूचना मिली कि पीडि़ता को मामले के संदेही सुनील साहू द्वारा छत्तीसगढ से बाहर भगाकर ले जाने वाला है, जिस पर बस स्टैंड, रेल्वे स्टेशन पर सतत निगाह रखी जा रही थी। सटीक सूचना के आधार पर पीडि़त नाबालिग को संदेही आरोपी के कब्जे से राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन के पास से बरामद किया गया।
महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ भगाकर ले जाना व जबरदस्ती रेप करना पीडि़ता द्वारा बताने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(ढ) भादवि 4] 6 पॉक्सो के तहत कार्रवाई कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया।