राजनांदगांव

अंतिम प्रकाशन के संबंध में दी जानकारी
राजनांदगांव, 9 फरवरी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने कलेक्टोरट सभाकक्ष में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक ली।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी को किया गया था और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी कर दिया गया हंै। उन्होंने बताया कि विधानसभावार कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1006 है, जिसमें राजनांदगांव जिला अंतर्गत 840 मतदान केन्द्र एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला अंतर्गत 97 मतदान केन्द्र तथा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी अंतर्गत 69 मतदान केन्द्र है। विधानसभावार कुल मतदाताओं की संख्या 8 लाख 19 हजार 282 है। इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 4 लाख 8 हजार 317, महिला मतदाताओं की संख्या 4 लाख 10 हजार 956 एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 9 है। राजनांदगांव जिले में मतदाताओं की संख्या 6 लाख 99 हजार 123 है। इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 3 लाख 48 हजार 244, महिला मतदाताओं की संख्या 3 लाख 50 हजार 901 एवं अन्य मतदाताओं की संख्या 7 है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के दौरान विधानसभावार फार्म 6, 7 एवं 8 में कुल 27 हजार 36 दावा आपत्ति फार्म प्राप्त हुए हंै। जिसमें फार्म 6 में 12 हजार 837, फार्म 7 में 10 हजार 217 एवं फार्म 8 में 3 हजार 982 दावा आपत्ति प्राप्त हुए थे। इस दौरान एसडीएम अरूण वर्मा रहे तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची का सेट प्रदान किया।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु सेक्टर अधिकारियों की नियुक्त कर ली गई है। मतदान दल गठन एवं अन्य निर्वाचन कार्य हेतु जिले के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों की प्रवृष्टि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रदाय सॉफ्टवेयर पीपीईएस पर कराया जा रहा है। जिले के 840 मतदान केन्द्रों में से 430 मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग किया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग जारी कार्यक्रम अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु ईवीएम मशीनों का प्रथम स्तरीय जांच 5 से 14 फरवरी तक ईसीआईएल के इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है। प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) का कार्य ईवीएम वेयरहाऊस जिला कार्यालय परिसर राजनांदगांव में किया जा रहा है। प्रथम स्तरीय जांच के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उपस्थित होकर कार्य का अवलोकन कर सकते हैं। जिले में वर्तमान में 2440 बीयू, 1336 सीयू एवं 1708 वीवीपेट उपलब्ध है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु उसी मतदान केन्द्र के एक मतदाता को अपने दल की ओर से बीएलए नियुक्त कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों के अनुरूप आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं अन्य अवसरों पर उपयोग कर सकेंगे। ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग निर्धारित मापदंडों के अनुरूप केवल संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति से ही किए जा सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कार्यालयीन समय में 1950 नम्बर पर संपर्क कर निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है।
उन्होंने बताया कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल एवं मतदाता हेल्पलाइन ऐप की सहायता से मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम खोजने मतदाता पंजीकरण, संशोधन एवं विलोपन के लिए ऑनलाईन फॉर्म भरने, ई-इपिक डाउनलोड करने, डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, मतदान केन्द्र का विवरण खोजने का कार्य आसानी से कर सकते हैं। साथ ही वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार लिंक करने के लिए फार्म 6बी ऑनलाईन एप्लाई कर सकते है। एनजीएस पोर्टल का उपयोग मतदाता द्वारा मतदाता परिचय पत्र प्राप्त न होना, आवेदन फार्म का निराकरण नहीं होना या अन्य शिकायतों को दर्ज करने के लिए किया जा सकते हंै।
बैठक में राजनीतिक दलों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे।