राजनांदगांव

पुणे महाराष्ट्र से पुलिस ने पकड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 1 फरवरी। नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाने और उसके साथ रेप करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकडक़र कार्रवाई की। पुलिस ने नाबालिग और आरोपी को महाराष्ट्र से पकडक़र लाया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजने की कार्रवाई की।
मिली जानकारी के अनुसार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के साल्हेवारा थाना में प्रार्थिया ने 30 दिसंबर 23 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लडक़ी 29 दिसंबर को अपने दादा के घर जा रही हूं कहकर निकली है, जो अब तक घर नहीं आई है। नाबालिग को किसी अज्ञात आरोपी द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका पर प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध साल्हेवारा थाना में अपराध क्रमांक 50/2023 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते केसीजी एसपी अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गंडई प्रशांत खाण्डे के मार्गदर्शन में थाना साल्हेवारा पुलिस द्वारा अपहृत बालिका की लगातार पतासाजी किया जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिली कि गुम बालिका आरोपी दीपक विश्वकर्मा निवासी छितपुरी जिला कबीरधाम के साथ महाड जिला पुणे महाराष्ट्र में होने की पूर्ण संभावना है। सूचना पर अपहृता एवं आरोपी की पतासाजी के लिए टीम गठित कर महाराष्ट्र रवाना किया गया, जो पुणे के महाड़ में रोजी-मजदूरी करते मिले। बालिका को आरोपी के कब्जे से बरामद कर दोनों को साथ लेकर 31 जनवरी को टीम वापस लौटी। अपहृत बालिका का विधि अनुसार अधिकारी से पूछताछ कर कथन लिया गया, जो बताई कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया था और उसके साथ लगातार रेप करता था, बताने पर मामले में धारा 376 (2) (द), 366 (क) भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट जोडक़र आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया गया।