राजनांदगांव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 दिसंबर। नववर्ष सेलीब्रेशन के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव द्वारा जिले के होटल-रिसोर्ट संचालकों की बैठक लेकर कोलाहल अधिनियम का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही इवेंट स्थलों में पर्याप्त रौशनी एवं सीसीटीवी लगाने और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने हिदायत दी गई। इसके अलावा पुलिस शहर में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने चेकिंग पाईट लगाकर वाहनों की जांच करेगी।
मिली जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को एसपी मोहित गर्ग द्वारा आगामी 31 दिसंबर को नए साल के स्वागत में शहर के होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम के जनसंवाद कक्ष में होटल, रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक ली गई।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल एवं एसडीएम अरूण वर्मा की उपस्थिति में होटल एवं रिसोट संचालकों को पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि नए साल में ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग कोलाहल अधिनियम के तहत करें। होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, ढाबा और बार के बाहर चार पहिया, दोपहिया वाहनों की पार्किंग की समुचित व्यवस्था रखने के साथ मुख्य मार्ग, सर्विस रोड में वाहनों की पार्किंग न करें। हुक्का, गांजा समेत अन्य नशीली पदार्थ पाए जाने पर संस्थान के संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। होटल, रिसोर्ट में ठहरने वालों के परिचय-पत्र अवश्य लेने और उनका रजिस्टर में मोबाईल नंबर सहित जानकारी संधारित सुनिश्चित करने एवं मदिरा लाइसेंस लेकर ही मदिरा परोसने का निर्देश दिया गया। नाबालिगों को ठहरने कमरा न देने और ऐसा करते पाए जाने पर संस्थानों के मालिकों/मैनेजर के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में एबिस ग्रीन, एबीस ग्रुप, राज इम्पेरियल, वन विनाकदा रिसोर्ट, हॉलिडे रिसोर्ट, रैलिस, नौटंकी, पे.पिंजरा हाउस, रॉक हाउस, होटल अमोरा, फॉरेस्ट वेब्स, अकाय रिसोर्ट, होटल बग्गा एवं मनगटा के रिसोर्ट व होम स्टे के संचालकगण तथा थाना प्रभारी कोतवाली, बसंतपुर, लालबाग, सोमनी एवं प्रभारी सायबर सेल मौजूद थे।