राजनांदगांव

दो साल पूर्व रेत में मिली थी लाश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 दिसंबर। दो साल पुराने हत्या के एक मामले में स्थानीय अदालत ने एक महिला और उसके तीन सहयोगियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी महिला मृतक की पत्नी थी। महिला के कहने पर उसके तीन परिचितों ने मृतक की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। जान से मारने के बाद शव को आरोपियों ने रेत के नीचे दबा दिया था। घटना अगस्त 2021 की है।
मिली जानकारी के मुताबिक सुरगी पुलिस चौकी क्षेत्र के कोटराभाट के रहने वाले 40 साल के धनेश साहू की लाश रेत में दबी हुई मिली थी। वहीं उसकी बाइक तालाब में मिली थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद हत्या के आधार पर जांच शुरू की। पूछताछ में पता चला कि धनेश साहू की हत्या उसकी पत्नी सुमरित साहू द्वारा साजिश के तहत की गई है, जिसमें सहयोगी के तौर पर उपेन्द्र साहू, धमेन्द्र साहू और अनिल ढीमर भी शामिल थे। सभी एक ही गांव के रहने वाले थे। इसलिए एक-दूसरे को पहचानते थे। आपस में परिचय होने के कारण मृतक की पत्नी ने तीनों को अपने साथ साजिश में शामिल कर लिया। जान से मारने से पूर्व आरोपियों ने मृतक को छककर शराब पिलाया और धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। लाश को आरोपियों ने रेत के नीचे दबा दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ के सामने आरोपियों ने साजिश की परतें खोल दी। इसके बाद महिला को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस को महिला ने बताया था कि पति द्वारा चरित्र पर सवाल उठाने से वह आहत रहती थी। रोजाना शक के कारण उसका पति से विवाद होता था। इससे परेशान होकर हत्या की साजिश रची। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश सिद्धार्थ अग्रवाल ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते आजीवन कारावास की सजा सुनाई।