राजनांदगांव

सोशल मीडिया में अश्लील फोटो वायरल
06-Dec-2023 3:33 PM
सोशल मीडिया में अश्लील फोटो वायरल

नशीला पदार्थ पिलाकर किया रेप व मारपीट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 6 दिसंबर।
सोशल मीडिया पर अश्लील फोटो वायरल करने वाले सरफिरे युवक को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा फोटो वायरल करने में किए इस्तेमाल किए मोबाइल को जब्त किया गया। महिला संबंधी मामले में थाना खैरागढ़ पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया।

मिली जानकारी के अनुसार 8 नवंबर को प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि विगत कुछ दिनों से आरोपी अर्पित राय गलत नीयत से लगातार इनकी पीछा कर रहा है तथा प्रार्थिया की प्राइवेट फोटो को उसके पिताजी के मोबाइल में सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया है और प्रार्थिया के बारे में गलत जानकारी देकर उसकी पढ़ाई छुड़वाने एवं घर बैठने यह सब कर रहा है। 

प्रार्थिया के आवेदन के आधार पर आरोपी अर्पित राय (21) गौरेला पेंड्रा मरवाही के विरुद्ध थाना खैरागढ़ में धारा 354 (घ) भारतीय दंड संहिता, 67। आईटी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। अपराध कायमी की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते केसीजी पुलिस कप्तान अंकिता शर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पांडे, पुलिस अनुभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास के नेतृत्व में आरोपी की धरपकड़ के लिए एक विशेष टीम गठित किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी को उसके विरुद्ध थाना खैरागढ़ में अपराध पंजीबद्ध होने की जानकारी होने से अपने घर से फरार हो गया था। लगातार तकनीकी शाखा के सहयोग से संदेही मोबाइल नंबरों के मुव्हमेंट पर नजर रखी जा रही थी। इसी कड़ी में 4 दिसंबर को मरवाही में आरोपी के होने के संभावित स्थान में दबिश देकर आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ पर आरोपी ने अपने द्वारा घटना दिनांक को पीडि़ता का अश्लील फोटो सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से उसके पिताजी के मोबाइल में भेजना स्वीकार किया तथा अश्लील फोटो भेजने में इस्तेमाल किया मोबाइल फोन को पेश करने पर जब्त किया गया। 

विवेचनाक्रम में प्रार्थिया ने अपनी धारा 164 सीआरपीसी के कथन में न्यायालय में दर्ज कराया कि आरोपी द्वारा नशीले पदार्थ पिलाकर उसके साथ कई बार रेप कर मारपीट किया है। जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामला में धारा 376(2)(ढ), 323 भारतीय दंड संहिता जोड़ी गई है। आरोपी अर्पित राय को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।  खैरागढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश देवदास ने बताया कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर  आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी के विरुद्ध धारा सदर का अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।


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