राजनांदगांव

अस्थायी मेला या व्यापार केन्द्र लगाने पंजीयन अनिवार्य
12-Oct-2023 4:53 PM
अस्थायी मेला या व्यापार केन्द्र लगाने पंजीयन अनिवार्य

राजनांदगांव, 12 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ वास्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 अंतर्गत शासकीय स्थानों एवं मैदानों में अस्थायी मेला या व्यापार केन्द्र लगाने संबंधित फार्म को जीएसटी पंजीयन कराने संबंधी शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार सहायक आयुक्त, राज्य कर राजनांदगांव से पत्र प्राप्त हुआ है। 

शासन आदेशानुसार राजनांदगांव निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत समय-समय पर शासकीय स्थानों व मैदानों जैस म्यूनिस्पल स्कूल मैदान, स्टेट हाईस्कूल मैदान, ओव्हरब्रिज के नीचे तथा अन्य शासकीय स्थान में अस्थायी रूप से आयोजित क्राप्ट मेला, बाहर राज्य से आए गर्म कपड़े के व्यापारी एवं अस्थायी फटाका व्यवसायियों के अलावा इस प्रकार के अन्य अस्थायी व्यवसायियों को छत्तीसगढ़ वास्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 24 (2) अंतर्गत उक्त व्यवसायियों को केजुवल टैक्स पेयर की श्रेणी के तहत जीएसटी पंजीयन लिया जाना अनिवार्य है। 

उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने उपरोक्त व्यवसायियों के अलावा अन्य अस्थायी व्यवसायियों को अस्थायी रूप से स्थान आबंटित करने के पूर्व कार्यालय सहायक आयुक्त, राज्य कर राजनांदगांव वृत्त में उपस्थित होकर जी.एस.टी. पंजीयन कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीयन के उपरांत ही निगम द्वारा अस्थायी आबंटन की प्रक्रिया की जाएगी।


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