राजनांदगांव

चुनाव संपन्न होने तक शस्त्र लाईसेंस निलंबित
12-Oct-2023 4:51 PM
चुनाव संपन्न होने तक शस्त्र लाईसेंस निलंबित

शस्त्र नजदीक पुलिस स्टेशन में जमा करने आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 अक्टूबर।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के बाद निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले में 7 नवंबर 2023 को मतदान एवं 3 दिसंबर 2023 को मतगणना संपन्न होगी। कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी डोमन सिंह ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 आयुध अधिनियम के तहत राजनांदगांव राजस्व जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेसियों को अपने आग्नेय शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में तत्काल जमा करने के आदेश दिए हैं। 

संपूर्ण राजनांदगांव राजस्व जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड के लायसेंसियों के लायसेंस को छोडक़र समस्त शस्त्र लायसेंसियों को 9 अक्टूबर 2023 से 5 दिसम्बर 2023 तक के शस्त्र लाईसेंस निलंबित कर दिया गया है।

इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे, लेकिन ये लायसेंसी भी अपने शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में अवश्य देंगे तथा अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किए जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किए जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराए गए शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।


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